जिले में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को दृष्टिगत रखते हुए, उचित बचाव के लिए यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 101 वाहन चालकों के विरूद्ध मोटर वाहन अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत की गई कार्यवाही.
June 6, 2024यातायात चेकिंग के दौरान शराब पी कर वाहन चलाते पाए जाने पर वाहन को जप्त कर वाहन चालक के विरुद्ध धारा 185 के अंतर्गत कार्यवाही की गई है, जिसे माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है.
समदर्शी न्यूज़ – जांजगीर-चांपा : पुलिस अधीक्षक जांजगीर श्री विवेक शुक्ला (भा.पु.से.) के निर्देशन में तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेंद्र कुमार जायसवाल के मार्गदर्शन में जिला पुलिस यातायात द्वारा जिले में सड़क दुर्घटना में कमी लाने एवं यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरूद्ध लगातार मोटर अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही की जा रही है।
इसी क्रम में दिनांक 05 जून 2024 को विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कार्यवाही की गई, जिसमें वाहनों में नम्बर प्लेट अस्पष्ट होना, मोटर सायकल में तीन सवारी, वाहन में रिफ्लेक्टर ग्लास नहीं होना, पार्किंग लाईट का नहीं होना, बिना हेलमेट पहनकर वाहन चलाना, शराब पीकर वाहन चलाना एवं अलग-अलग धाराओं के अंतर्गत वाहन चालकों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की गई है।
यातायात पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान भविष्य में यातायात नियमों का पालन करने एवं शराब पी कर वाहन नहीं चलाने के संबंध में समझाईश भी दी जा रही है।