थाना कोनी में 80 किलो गांजा पकडने व कार्यवाही पर न्यायालय के विचारण के बाद पांच आरोपियों को “पंद्रह वर्ष का कठोर सश्रम कारावास” एवं प्रत्येक को डेढ़ लाख रूपये अर्थदंड से किया गया दंडित

समदर्शी न्यूज़, बिलासपुर : मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, दिनांक 21.03.2023 को मुखबीर सूचना पर थाना कोनी के तत्कालीन थाना प्रभारी उप पुलिस अधीक्षक नुपुर उपाध्याय के द्वारा थाना कोनी के पुलिस स्टाफ एवं गवाहो के साथ घेरा बंदी कर रेड कार्यवाही कर घटनास्थल, नहरीपार, भूरीभाठा रोड कि किनारे ग्राम जलसो में एक महिन्दा सफेद रंग का XUB 300 कार कमांक CG 10 BK 9493 एवं एक सफेद रंग का स्वीफ्ट डिजायर कार कमांक CG 07 MA 5551 से गांजा 80 किलो कीमती करीबन 11,88,000/रू. का गांजा जप्त किया गया था जिसे विधिवत रूप से कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में चालान पेश किया गया था जिसमें माननीय न्यायालय के द्वारा प्रत्येक आरोपियों को 15-15 वर्ष की कठोर कारावास एवं प्रत्येक आरोपियों को 1,50,000/ रू. की अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। उपरोक्त कार्यवाही में तत्कालीन थाना प्रभारी प्रशिक्षु उप पुलिस अधीक्षक नुपुर उपाध्याय के साथ स उ नि सुरेन्द्र तिवारी का सराहनीय योगदान था।

उत्कृष्ट विवेचना कार्य पर पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह ने उप पुलिस अधीक्षक नुपुर उपाध्याय की सराहना की है।

नाम आरोपी 01. सुनील रेड्डी पिता स्व. आदित्य नारायण रेड्डी उम्र 32 वर्ष निवासी शिवानंद नगर, वार्ड नंबर 14, सेक्टर 3 विनायक विहार कालोनी रायपुर, थाना खमतराई, जिला रायपुर छ.ग.

02. ताजुराज साहू पिता गंगाराम साहू उम्र 37 वर्ष निवासी ग्राम झलमला, पोस्ट रॉका, थाना बेरला, जिला बेमेतरा छ.ग.

03. संजय डहरिया पिता मनराखन लाल डहरिया उम्र 40 वर्ष निवासी ग्राम खपरडीह, पोस्ट भैंसा, थाना खरोरा, जिला रायपुर छ.ग.

04. पिकन मण्डल उर्फ हर्ष पिता प्रसाद चंद्र मण्डल उम्र 29 वर्ष निवासी अमलीडीह देवपुरी, विकास नगर, सांई वाटिका, थाना टिकरापारा, जिला रायपुर, छ.ग.

05. संतोष कुमार वर्मा पिता बलदाउ वर्मा उम्र 45 वर्ष निवासी ग्राम जलसो भुरीभाठा, थाना कोनी, जिला बिलासपुर छ.ग.

error: Content is protected !!