यातायात नियमों के उल्लंघन पर छत्तीसगढ़ पुलिस की कार्यवाही, नशे में वाहन चालन करने वाले 1356 प्रकरणों में लगभग अस्सी लाख रूपये अर्थदण्ड से दण्डित हुए आरोपी वाहन चालक
December 31, 2021समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो,
रायपुर, नशे में वाहन चालन करने वाले 8 वाहन चालकों के विरूद्ध जशपुर न्यायालय द्वारा राशि 80,000/- (शब्दों में अस्सी हजार रूपये) का अर्थदण्ड दिया गया है । इस वर्ष प्रथम 11 माह में मादक पदार्थ या शराब सेवन कर वाहन चालन के 1356 प्रकरणों में कुल 79,60,050/- रूपये का दण्ड वाहन चालकों द्वारा वहन किया गया है।
उल्लेखनीय है कि मोटरयान (संशोधन) अधिनियम 2019 की धारा 185 के अनुसार किसी मृत्त व्यक्ति द्वारा या मादक द्रव्यों के असर में होते हुए किसी व्यक्ति द्वारा मोटरयान चलाते समय या चलाने का प्रयत्न करते समय जिस किसी के रक्त में श्वास विश्लेषक द्वारा परीक्षण किये जाने पर रक्त के प्रति सौ मिली लीटर में 30 मिली ग्राम से अधिक अल्कोहल पाये जाने पर या कोई मादक द्रव्य के असर में इस सीमा तक है कि वह मोटरयान पर समुचित नियंत्रण रखने में असमर्थ है, वह प्रथम अपराध के लिये कारावास से, जिसकी अवधि छः मास तक हो सकेगीं या 10,000/ रूपये के जुर्माने से अथवा दोनो से तथा पश्चात्वर्ती अपराध के लिये दो वर्ष तक के कारावास या 15000/ रूपये के जुर्माने से अथवा दोनो से दण्डनीय होगा।
छत्तीसगढ़ में सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु दर में वृद्धि पर नियंत्रण हेतु नशे में, तेज गति से, गलत दिशा से, बिना सीट बेल्ट/हेलमेट के तथा मोबाईल का उपयोग करते हुए वाहन चालन करने वाले/ यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरूद्ध प्रभावी वैधानिक कार्यवाही के निर्देश दिये गये है।