बड़ी खबर : कलेक्टर ने आदेश जारी कर अपराधी को किया जिला बदर, छत्तीसगढ़ सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत हुआ आदेश…. !
June 19, 2024समदर्शी न्यूज़ – बलौदाबाजार-भाटापारा : जिले में वर्तमान कानून व्यवस्था को देखते हुए कलेक्टर दीपक सोनी ने पुलिस प्रशासन से प्राप्त जांच रिपोर्ट के आधार पर अपराधी को जिला बदर के आदेश जारी किया गया है। जिसके अंतर्गत ग्राम कलमीडीह थाना भाटापारा निवासी दीपक टंडन पिता कृष्णा टंडन को जिला बदर किया गया है।
उक्त कार्यवाही छत्तीसगढ़ सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3,5 ख के अंतर्गत किया गया है। जिसमें 1 वर्ष के कालावधि के लिए बलौदाबाजार-भाटापारा एवं उसके सीमावर्ती जिले बिलासपुर, रायपुर, रायगढ़, महासमुंद, मुँगेली, जांजगीर-चांपा, सक्ति, दुर्ग एवं बेमेतरा जिलों की सीमाओं से आदेश पारित होने 24 घंटे के भीतर हटने एवं बाहर चले जाने के आदेश दिए है।