भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत सरगुजा पुलिस द्वारा पहला अपराध किया गया दर्ज :  लापरवाहीपूर्वक खतरनाक ढंग से लोकमार्ग बाधित किये जाने के मामले में प्रकरण किया गया पंजीबद्ध.

समदर्शी न्यूज़ – अंबिकापुर : भारतीय न्याय संहिता के लागू होने पश्चात सरगुजा जिले के थाना मणीपुर में पहला अपराध दर्ज किया गया हैं। मिली जानकारी के अनुसार मामले का विवरण इस प्रकार हैं कि लोकमार्ग में भारी वाहन चालकों द्वारा अपनी वाहनों को सड़कों के किनारे या आसपास खड़ी कर दिया जाता हैं, जिससे आम नागरिकों को यातायात की समस्या के साथ आमजनों के जीवन में संकटापन्न की स्थिति उत्पन्न हो जाती हैं। इसी क्रम में लगातार सख़्ती से कार्यवाही करते हुए थाना मणीपुर द्वारा लोकमार्ग में खड़े भारी वाहन पर प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की गई है।

वाहन चालक द्वारा लापरवाहीपूर्वक खतरनाक ढंग से लोकमार्ग में भारी वाहन खड़ी कर लोकमार्ग बाधित करने पर थाना मणीपुर अंतर्गत बिलासपुर चौक रिंग रोड में आरोपी जितेंद्र यादव उम्र 32 वर्ष साकिन गौरया थान संडा थाना हुसैनाबाद जिला पलामु झारखण्ड द्वारा भारी वाहन ट्रक क्रमांक जेएच-03-एएन-7708 खड़ी करने पर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 224/24 धारा 285 बी.एन.एस. का अपराध दर्ज किया गया हैं। मामले में पुलिस टीम द्वारा लोकमार्ग में खड़ी भारी वाहनों को जप्त किया गया हैं, उसके साथ ही मामले के आरोपी से प्रकरण सदर में पूछताछ किया गया। आरोपी द्वारा घटना कारित किया जाना स्वीकार किया गया, आरोपी के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से गिरफ्तार कर मामले में अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की गई है। इस प्रकरण की सम्पूर्ण कार्यवाही मे थाना प्रभारी मणीपुर निरीक्षक दुर्गेश्वरी चौबे, सहायक उपनिरीक्षक नवल किशोर दुबे, प्रधान आरक्षक पन्नालाल शामिल रहे।

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