नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को विशेष न्यायालय कुनकुरी ने दी 20 वर्ष सश्रम कारावास के साथ अर्थदण्ड की सजा

नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को विशेष न्यायालय कुनकुरी ने दी 20 वर्ष सश्रम कारावास के साथ अर्थदण्ड की सजा

July 11, 2024 Off By Samdarshi News

समदर्शी न्यूज़ कुनकुरी : प्रथम अपर सत्र न्यायालय कुनकुरी के विशेष न्यायाधीश श्री भानू प्रताप सिंह त्यागी ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर जान से मारने की धमकी देने के आरोपी दिलावर अंसारी पिता रसीद अंसारी उम्र 19 वर्ष निवासी ग्राम खमली थाना आस्ता जिला जशपुर को 20 वर्ष सश्रम कारावास के साथ अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक जनक यादव द्वारा की गई।

प्रकरण के बारे में लोक अभियोजक जनक यादव द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि आरोपी दिलावर अंसारी के विरूद्ध भारतीय दण्ड सहिंता की धारा 363, 366, 376 (3) 506 भाग 2 एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 5 (ठ) में उपबंधित होकर धारा 6 के अन्तर्गत अपराध का आरोप था। आरोपी ने नाबालिक के साथ दुष्कर्म कर जान से मारने की धमकी देने की घटना को अंजाम दिया गया था।

आरोपी के कृत्य की गंभीरता को देखते हुए विशेष न्यायाधीश श्री भानू प्रताप सिंह त्यागी के न्यायालय ने धारा 363 भारतीय दण्ड सहिंता के अपराध में पांच वर्ष के कठोर कारावास एवं 1 हजार रूपये के अर्थदण्ड से, धारा 366 के अपराध में पांच वर्ष के कठोर कारावास एवं 1 हजार रूपये के अर्थदण्ड से, धारा 506 भाग 2 के अपराध में एक वर्ष के कठोर कारावास एवं 5 सौ रूपये के अर्थदण्ड से एवं धारा 376 तथा 6 पोक्सो अधिनियम में दोष सिद्ध होने पर 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। अर्थदण्ड अदा न किये जाने पर सामान्य कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी।

घटना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि पीड़िता ने पुलिस थाना नारायणपुर में लिखित शिकायत दी थी कि दिनांक 2 जनवरी 2022 को वह अपने घर में थी। दिन में लगभग डेढ़ बजे दिलावर अंसारी द्वारा फोन कर मिलने चौक पर बुलाया। घुमने चलना है कहकर मोटर सायकल में बैठाकर ग्राम आस्ता ले गया। सब्जी बाड़ी वाले घर में उसे रखा और रात को दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। सुबह होने पर पीड़िता ने घर छोड़ने हेतु कहाने पर उक्त कृत्य के संबंध में किसी को न बताने को कहते हुए जान से मारकर फेंकने की धमकी दिया। प्रातः करीब 7 बजे 2 सौ रूपये देकर बस में जशपुर जाने के लिये बैठा दिया। पीड़िता ने अपनी सहेली को फोन कर बस स्टैण्ड बुलाया और उसके घर चली गई। पीड़िता के परिजन जशपुर खोजने आने पर उनके साथ घर लौटी और घटना की जानकारी दी।