पत्नि की हत्या : आरोपी पति को कुनकुरी न्यायालय ने दी आजीवन कारावास की सजा

पत्नि की हत्या : आरोपी पति को कुनकुरी न्यायालय ने दी आजीवन कारावास की सजा

July 13, 2024 Off By Samdarshi News

समदर्शी न्यूज़ कुनकुरी, 13 जुलाई 2024। प्रथम अपर सत्र न्यायालय कुनकुरी के न्यायाधीश श्री भानू प्रताप सिंह त्यागी ने पत्नि की हत्या करने के आरोपी पति राम खड़िया को आजीवन कारावास कारावास के साथ अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक श्रीमती श्यामा महानंद द्वारा की गई।

प्रकरण के बारे में अपर लोक अभियोजक श्रीमती श्यामा महानंद द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि आरोपी राम खड़िया के विरूद्ध मृतिका व आरोपी की पत्नि मनपति बाई की हत्या कराने का आरोप था। दिनांक 16 जुलाई 2020 को आरोपी द्वारा खेत में काम कर घर लैटने के उपरांत सिर एवं चेहरा में धारदार हथियार फावड़ा से हमला कर वारदात को अंजाम दिया गया।

आरोपी भरत यादव के कृत्य की गंभीरता को देखते हुए न्यायाधीश श्री भानू प्रताप सिंह त्यागी के न्यायालय ने दोष सिद्ध पाया। भारतीय दंड सहिंता की धारा 302 के अन्तर्गत दंडनीय अपराध में आजीवन कारावास की सजा एवं एक हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। अर्थदण्ड अदा न किये जाने पर आरोपी को 6 माह का सश्रम कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी।

घटना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 16 जुलाई 2020 को प्रार्थी व सूचनकाकर्ता शोभित राम पुलिस थाना फरसाबहार में मर्ग इंटिमेशन दर्ज कराया कि वह अपने अपने पिता गोरसो राम, बहन मनपति बाई एवं दामाद राम खड़िया सुबह रोपा लगाने खेत तरफ गये थे। रोपा लगाकर दामाद एवं बहन पहले घर आ गये। शोभित एवं उसके पिता दूसरे के खेत में पाटा मारकर कुछ देर बाद घर आये। देखे की उसकी बहन मनपती बाई जमीन पर लहूलुहान हालत में मृत पड़ी थी। उसके सीर व चेहरे में चोट लगी थी। पास में दामाद व मृतिका का पति राम खड़िया हाथ में फावड़ा लिये खड़ा था। पूछने पर मृतिका द्वारा दुसरे औरत के साथ संबंध रखते हो कहकर झगड़ा विवाद करने पर गुस्सा में फावड़ा से मारकर हत्या करना बताया।  

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