टांगी से गंभीर चोट पहुंचाने के मामले में सरगुजा पुलिस की कड़ी कार्यवाही : दो आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा गया न्यायिक अभिरक्षा में.
July 16, 2024सरगुजा पुलिस द्वारा जारी अभियान ‘ऑपरेशन विश्वास’ के अंतर्गत थाना बतौली पुलिस टीम द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार कर की गई कार्यवाही.
आपराधिक मामलों में शामिल आरोपियों के खिलाफ पुलिस टीम द्वारा की जा रही लगातार कार्यवाही.
थाना बतौली में अपराध क्रमांक 71/24 धारा 296, 115, 117(3), 351, 3(5) बीएनएस का अपराध दर्ज.
समदर्शी न्यूज़ अंबिकापुर, 16 जुलाई 2024 | सरगुजा पुलिस द्वारा जारी अभियान ‘ऑपरेशन विश्वास’ के अंतर्गत आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त आरोपियों के विरुद्ध लगातार सख़्ती से कार्यवाही की जा रही हैं। इसी क्रम में प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामले का विवरण इस प्रकार हैं कि प्रार्थी बिफान राम साकिन टिरंग नवापारा थाना बतौली दिनांक 06 जुलाई 2024 को थाना बतौली आकर रिपोर्ट दर्ज कराया था कि प्रार्थी एवं अन्य परिवार के मध्य पूर्व में हुए जमीन बटवारा के पश्चात प्रार्थी के चाचा बंधन साय एवं चचेरा भाई बाबा साहेब प्रार्थी के चाचा कज़रू को बंटवारा में मिले भूमि की जोताई कर रहे थे। प्रार्थी अपने चाचा एवं चचेरे भाई को चाचा कज़रू राम की जमीन की जोताई करने से मना किया, जिस पर चाचा बंधन साय एवं चचेरा भाई बाबा साहेब प्रार्थी से लड़ाई-झगड़ा करने लगे।
प्रार्थी के पिता बोया राम लड़ाई-झगड़ा होता देखकर लड़ाई करने से मना करने की बात बोलने से नाराज होकर आवेश में आकर चाचा बंधन साय अपने हाथ में रखे टांगी से प्रार्थी के पिता बोया राम के जाँघ में गंभीर चोट कारित कर हड्डी तोड़ दिया और पीठ में भी टांगी से चोट कारित किया गया और चचेरा भाई बाबा साहेब प्रार्थी के पिता को धक्का देकर मौक़े पर गिरा दिया। आहत को आयी चोटों का ड्यूटी डॉक्टर द्वारा खुलासा किये जाने पर चोट गंभीर प्रकृति का होना लेख किया गया हैं। मामले में प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना बतौली में अपराध क्रमांक 71/24 धारा 296, 115, 117(3), 351, 3(5) बी.एन.एस. का अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया।
विवेचना के दौरान पुलिस टीम द्वारा मामले के आरोपियों को पकड़ कर पूछताछ किया गया। आरोपियों द्वारा अपना नाम (01) बंधन राम उम्र 58 वर्ष, (02) बाबा साहेब उम्र 36 वर्ष साकिन चावरपानी नवापारा थाना बतौली का होना बताया गया। आरोपियों से घटना के सम्बन्ध में पूछताछ किये जाने पर घटना कारित किया जाना स्वीकार किया गया। आरोपियों के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया हैं।
इस प्रकरण की सम्पूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी बतौली उपनिरीक्षक सी.पी. तिवारी, सहायक उपनिरीक्षक संजय गुप्ता, प्रधान आरक्षक फलेन्द्र पैंकरा, आरक्षक ओमप्रकाश गुप्ता, आरक्षक भगलू राम, आरक्षक राजेश खलखो सम्मिलित रहे।