अवैध रूप से शराब बेचने वाले पर बिलासपुर पुलिस का प्रहार : आबकारी एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही कर आरोपी को भेजा गया न्यायिक रिमांड में.
August 4, 2024आरोपी सुरेश पटेल पिता सहस राम पटेल 34 साल निवासी भटचौरा थाना पचपेड़ी के विरूद्ध थाना पचपेड़ी में अपराध क्रमांक 218/24 धारा 34(2) आबकारी एक्ट पंजीबद्ध.
जप्ती – 15 नग पाव देशी मसाला शराब (2.70 लीटर), 20 जम्मू शराब (3.60 लिटर) जुमला 6.3 लीटर शराब कीमत ₹4100
पुलिस अधीक्षक बिलासपुर श्री रजनेश सिंह द्वारा अवैध रूप से शराब बिक्री करने वालों पर कड़ी कार्यवाही करने का दिया गया है निर्देश.
समदर्शी न्यूज़ बिलासपुर, 04 अगस्त 2024 / प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामले का विवरण इस प्रकार है कि पुलिस अधीक्षक बिलासपुर के निर्देशानुसार, अतिरिक पुलिस अधीक्षक ग्रामीण बिलासपुर एवं डीएसपी मुख्यालय बिलासपुर के मार्गदर्शन में अवैध शराब एवं नशे के खिलाफ कार्यवाही हेतु थाना से टीम तैयार कर आज दिनांक को मुखबिर की सूचना पर ग्राम भटचौरा में सुरेश पटेल द्वारा अवैध शराब रखने की सूचना पर रेड कार्यवाही के दौरान आरोपी के कब्जे से 6.30 लीटर देशी मसाला एवं अंग्रेजी शराब जब्त कर आबकारी एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही कर आरोपी को न्यायिक रिमांड में भेजा गया है।
इस प्रकरण की कार्यवाही में उपनिरीक्षक ओमप्रकाश कुर्रे, सहायक उपनिरीक्षक सहेत्तर कुर्रे, आरक्षक प्रशांत महिलांगे, आरक्षक दिनेश लहरे, आरक्षक हरिशंकर चंद्र, महिला आरक्षक नीता यादव का विशेष योगदान रहा है।