सुरक्षा में सख्ती : संयंत्र की सुरक्षा के लिए बड़ा फैसला, विस्फोटक पदार्थों की सुरक्षा पर अलर्ट, फिंगरप्रिंटिंग अनिवार्य, जानिए क्या हुआ बैठक में

सुरक्षा में सख्ती : संयंत्र की सुरक्षा के लिए बड़ा फैसला, विस्फोटक पदार्थों की सुरक्षा पर अलर्ट, फिंगरप्रिंटिंग अनिवार्य, जानिए क्या हुआ बैठक में

August 9, 2024 Off By Samdarshi News

समदर्शी न्यूज़ बलौदाबाजार-भाटापारा, 9 अगस्त 2024/ कई मौकों पर देखा जाता है कि संयंत्र में किसी प्रकार की घटना/दुर्घटना घटित हो जाती है, जिसमें पुलिस को सही समय पर जानकारी नहीं मिलने से वहां उपस्थित लोगों, विभिन्न प्रकार के संगठनों द्वारा मुआवजा राशि आदि की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन करने से कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित हो जाती है। साथ ही संयंत्रों में दीगर राज्यों से अपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के भी श्रमिक एवं सिक्योरिटी गार्ड के रूप में कार्य करने की अपुष्ट सूचनाओं प्राप्त होती है। उक्त बातों को दृष्टिगत रखते हुए आज दिनांक 09.08.2024 को दोपहर 12:00 से पुलिस कार्यालय सभा कक्ष बलौदाबाजार में जिले के समस्त औद्योगिक संयंत्रों के सुरक्षा अधिकारियों का बैठक लिया गया।

बैठक में अभिषेक सिंह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा उपस्थित सुरक्षा अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा गया कि संयंत्र में कार्य करने वाले समस्त संगठनों, कर्मचारी, ठेका श्रमिकों की जानकारी रखना अत्यंत आवश्यक है। किसी भी प्रकार की घटना/दुर्घटना अथवा विरोध प्रदर्शन की स्थिति में संबंधित संगठनों से घटना संबंधित चर्चा परिचर्चा कर स्थिति को शांत किया जा सकता है। साथ ही किसी भी प्रकार की घटना की जानकारी तत्काल आप सभी नजदीकी थाना चौकी अथवा कंट्रोल रूम बलौदाबाजार को प्रदान करें, जिससे आवश्यक सुरक्षा प्रबंध एवं शांति व्यवस्था हेतु तत्काल पुलिस बल संबंधित संयंत्र पहुंच सके। किसी दुर्घटना की स्थिति में शांति व्यवस्था बनाए रखने में क्विक रिस्पांस टाइम अत्यंत आवश्यक होता है। किसी भी प्रकार की कानून व्यवस्था की संभावना को समय रहते एवं सही समय पर जानकारी प्रदान करने पर पुलिस की उपस्थिति से रोका जा सकता है।

उन्होंने कहा कि दिगर प्रांत से आने वाले लोगों की समुचित पहचान हेतु उनका फिंगरप्रिंट लेना अत्यंत आवश्यक है। फिंगर प्रिंट उपलब्ध रहने से दीगर प्रांत अथवा बाहरी राज्य से आने वाले अपराधिक एवं असामाजिक तत्वों की पहचान कर उन्हें पकड़ने में भी आसानी होगी, इसलिए संयंत्र में कार्य करने वाले समस्त दिगर प्रांत के नियमित, ठेका श्रमिक, सिक्योरिटी गार्ड, वाहन चालक, परिचालक का अनिवार्य रूप से फिंगरप्रिंट लिया जाए। इस दौरान सभी को फिंगरप्रिंट सीट प्रदान किया गया एवं फिंगरप्रिंट कैसे लेना है इस संबंध में आवश्यक समझाइस दिया गया। इसी क्रम में संयंत्रों में विस्फोटक पदार्थ के रखरखाव, सुरक्षा प्रबंध एवं दुर्घटनाओं को कम करने के संबंध में सुरक्षा आडिट आदि के संबंध में भी चर्चा किया गया। उन्होंने विस्फोटक पदार्थ के परिवहन एवं उनकी सुरक्षा के संबंध में शासन द्वारा निहित समस्त नियमों एवं प्रावधानों का भली-भांति पालन करने हेतु निर्देशित किया।

अमृत कुजुर उप पुलिस अधीक्षक यातायात द्वारा सभी संयंत्र सुरक्षा अधिकारियों को संयंत्र में आने वाले वाहनों के लिए पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु कहा गया। अब सड़क मार्ग के किनारे खड़े रहने वाली संयंत्रों के भारी वाहनों के विरुद्ध नियमित रूप से ई-चालान के माध्यम से चालानी कार्रवाई की जा रही है। सांथ ही उनके द्वारा संयंत्र के सभी वाहन चालकों का नियमित अंतराल में नेत्र एवं स्वास्थ्य परीक्षण करने हेतु हिदायत दिया गया। उन्होंने संयंत्र के अंतर्गत आने वाले समस्त वाहन चालकों को यातायात नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करने, किसी भी स्थिति में शराब पीकर वाहन नही चलाने कहा। इस दौरान बैठक में जिले में स्थापित समस्त औद्योगिक संयंत्रों के कुल 27 की संख्या में सुरक्षा अधिकारी उपस्थित रहे।

मुख्य बिंदु :-

  • संयंत्र में कार्य करने वाले समस्त कर्मचारी, ठेका श्रमिक, सुरक्षा गार्ड, वाहन चालक, परिचालकों का पुलिस चरित्र सत्यापन कराए जाने हेतु किया गया निर्देशित
  • संयंत्र में कार्य करने वाले समस्त  बाहरी नियमित, ठेका श्रमिक, सिक्योरिटी गार्ड का अब अनिवार्य रूप से लिया जाए फिंगरप्रिंट
  • संयंत्र में किसी भी प्रकार की घटना/दुर्घटना होने की स्थिति में तुरंत नजदीकी थाना/चौकी को सूचित करने हेतु दिया गया हिदायत
  • विस्फोटक पदार्थ भंडारण स्थल में शासन द्वारा आदेशित समस्त नियमों का पालन करते हुए पर्याप्त सुरक्षा प्रबंध रखा जाए
  • वाहन चालक यातायात नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करें तथा किसी भी स्थिति में शराब पीकर वाहन न चलाएं
  • संयंत्र में आने जाने वाले समस्त वाहन चालकों का नियमित रूप से नेत्र एवं स्वास्थ्य परीक्षण कराने दिया गया हिदायत
  • संयंत्र में परिवहन एवं ट्रांसपोर्ट कार्य में लगे समस्त वाहनों के लिए पर्याप्त पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए