पीड़ित किशोरी बालिका को 50 हजार रूपए क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान

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समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो,

बिलासपुर, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर द्वारा पारित आदेशानुसार 13 वर्षीय पीड़ित बालिका को 50 हजार रूपए क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान तहसीलदार बिलासपुर द्वारा कर दिया गया है।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर द्वारा छेड़छाड़ से पीड़ित पुरानी बस्ती भिलाई -3 जिला दुर्ग निवासी किशोरी बालिका को 50 हजार रूपए क्षतिपूर्ति भुगतान करने के पक्ष में तहसीलदार बिलासपुर को आदेश दिया गया था। पीड़िता अन्य जिले में निवासरत् होने कारण तहसीलदार द्वारा उसे पत्र के माध्यम से सूचना जारी की गई थी। किंतु संबंधित हितग्राही की ओर से कोई जवाब प्राप्त नही होने पर जांच पड़ताल की गई जिससे पता चला की पीड़िता शासकीय बालगृह रायपुर में निवासरत् है। उक्त बालगृह की अधीक्षिका से संपर्क कर पीड़िता के आधार कार्ड, बैक पासबुक, व संबंधित दस्तावेज प्राप्त कर उसे चेक के माध्यम से राशि का भुगतान किया गया।

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