शादी का झांसा देकर जबरन दुष्कर्म करने के मामले में सरगुजा पुलिस की कड़ी कार्यवाही : मामले का आरोपी किया गया गिरफ्तार, भेजा गया न्यायिक अभिरक्षा में.
August 12, 2024थाना कोतवाली पुलिस टीम द्वारा अपराध क्रमांक 535/24 धारा 64 (2)(एम) बी.एन.एस., पोक्सो एक्ट की धारा 4, 6, एससी/एसटी एक्ट की धारा 3(1)(w) (¡¡) का अपराध पंजीबद्ध कर मामले में की गई कार्यवाही.
महिला सम्बन्धी अपराधों में शामिल आरोपियों के विरुद्ध सरगुजा पुलिस द्वारा की जा रही लगातार सख्त कार्यवाही.
समदर्शी न्यूज़ अंबिकापुर, 12 अगस्त 2024 / सरगुजा पुलिस द्वारा महिला सम्बन्धी अपराधों में सम्मिलित आरोपियों पर लगातार सख़्ती से कार्यवाही की जा रही हैं। इसी क्रम में प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामले का विवरण इस प्रकार हैं कि प्रार्थिया द्वारा दिनांक 10 अगस्त 2024 को थाना कोतवाली आकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि पीड़िता का परिचय मार्च 2024 में आरोपी साखीर आलम से हुआ था। आरोपी प्रार्थिया का मोबाइल नंबर लेकर प्रार्थिया को पसंद करने की बात बोलकर झांसे में लेकर बातचीत करने लगा। घटना दिनांक 01 अप्रैल 2024 को आरोपी प्रार्थिया को अपने किराये के रूम में ले जाकर शादी करने का झांसा देकर जबरन दुष्कर्म की घटना कारित किया है। घटना दिनांक के पश्चात भी आरोपी द्वारा लगातार पीड़िता से जबरन दुष्कर्म की घटना कारित किया गया हैं और अब आरोपी साखीर आलम पीड़िता से शादी करने से इंकार कर रहा हैं। मामले में प्रार्थिया की रिपोर्ट पर थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 535/24 धारा 64 (2)(एम) बी.एन.एस., पोक्सो एक्ट की धारा 4, 6, एससी/एसटी एक्ट की धारा 3(1)(w) (¡¡) का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
विवेचना के दौरान पुलिस टीम द्वारा मामले के आरोपी का पता तलाश कर घेराबंदी कर पकड़कर पूछताछ किया गया। आरोपी द्वारा अपना नाम साखीर आलम उम्र 22 वर्ष साकिन स्कूल पारा सनावल थाना सनावल जिला बलरामपुर का होना बताया गया, आरोपी से घटना के सम्बन्ध में पूछताछ किये जाने पर अपराध घटित किया जाना स्वीकार किया गया। आरोपी के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।
इस प्रकरण की सम्पूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक मनीष सिंह परिहार, उपनिरीक्षक रम्भा साहू, प्रधान आरक्षक सदरक लकड़ा, आरक्षक सियम्बर पकरिया शामिल रहे।