चाकू लहराते हुए आरोपियों पर कार्यवाही : पुलिस के द्वारा आर्म्स एक्ट की कार्यवाही कर न्यायिक रिमाण्ड पर न्यायालय में किया गया पेश.
August 15, 2024आरोपियों के विरूद्ध थाना सिटी कोतवाली जिला बिलासपुर (छ.ग.) में अपराध क्रमांक – 342,343/24 धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट पंजीबद्ध.
पूर्व में गंभीर धाराओं के तहत हुई है चालानी कार्यवाही.
जप्त हथियार – 02 नग लोहे का चाकू,
नाम आरोपी – 01. – लक्की यादव पिता रामायण यादव उम्र 19 वर्ष निवासी करबलारोड थाना सिटी कोतवाली बिलासपुर छ.ग., 02. – साहिल खान पिता जहिर खान उम्र 19 वर्ष निवासी करबलारोड थाना सिटी कोतवाली बिलासपुर छ.ग.
गिरफ्तारी दिनांक – 13 अगस्त 2024.
समदर्शी न्यूज़ बिलासपुर, 15 अगस्त 2024 / प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामले का विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 13 अगस्त 2024 को मुखबीर से मोबाईल पर सूचना मिली थी कि कुछ लड़के रिवरव्यू अरपा नदी किनारे गोंडपारा सिटी कोतवाली बिलासपुर के पास अपने हाँथ में धारदार चाकू लेकर घूम रहे हैं एवं उसे लहराकर राहगिरों एवं आम लोगों को डरा धमका रहे हैं।
जिसकी सूचना पुलिस अधीक्षक बिलासपुर श्री रजनेश सिंह, उप पुलिस अधीक्षक (शहर) श्री उमेश कश्यप एवं नगर पुलिस अधीक्षक पूजा कुमार (भा.पु.से.) को दी गई। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार थाना सिटी कोतवाली से टीम बनाकर थाना प्रभारी निरीक्षक एस.आर. साहू एवं हमराह स्टॉफ के रिवरव्यू पहुंचा जहां घेराबंदी कर दो लडकों को पकडा गया। जिनके पास धारदार चाकू मिला, जिनको कब्जे में रखने के संबंध में धारा 94 बी.एन.एस.एस के नोटिस दस्तावेज पेश करने हेतु दिया गया, जो नोटिस पर कोई दस्तावेज नहीं होना बताया, धारदार चाकू को समक्ष गवाहों के मुताबिक जप्ति पत्रक के जप्त कर वीडियोग्राफी किया गया है। आरोपियों का कृत्य अपराध धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट का घटित करना पाये जाने से एवं आरोपीगण पूर्व के गंभीर अपराधों के आरोपी हैं, जिनके विरूद्ध अपराध क्रमांक – 342, 343 / 24 धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट की कार्यवाही कर न्यायिक रिमाण्ड पर न्यायालय में पेश किया गया है।
इस प्रकरण की कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक एस.आर. साहू, सहायक उपनिरीक्षक शीतला त्रिपाठी, प्रधान आरक्षक तेज कुमार, आरक्षक रतनाकर सिंह, आरक्षक टंकेश साहू, आरक्षक गोकूल जांगडे, आरक्षक सैय्यद नूरूल कादीर का विशेष योगदान रहा है।