जमीन सम्बन्धी धोखाधड़ी : दो आरोपियों के विरुद्ध थाना गांधीनगर पुलिस द्वारा की जा रही अग्रिम वैधानिक कार्यवाही.

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समदर्शी न्यूज़ अंबिकापुर, 17 अगस्त / सरगुजा पुलिस द्वारा आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त आरोपियों की लगातार धरपकड़ की जा रही हैं। इसी क्रम में प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामले का विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 27 जुलाई 2024 को प्रार्थी उमेश कुमार सोनी साकिन रिंगरोड अरुण संगीत महाविद्यालय के सामने अम्बिकापुर द्वारा थाना गांधीनगर आकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि सूरज दुबे व अनारकली पाण्डेय के द्वारा उनके अपने स्वामित्व के नर्मदापारा चीखलाडीह स्थित सवा एकड़ जमीन की बिक्री करने का झांसा देकर प्रार्थी से 5,30,000/- रूपये नगद, लेकर रजिस्टर्ड एग्रिमेन्ट कराने के बाद भी छलपूर्वक बिना रजिस्टर्ड एग्रिमेन्ट कैंसिल किये और रूपये वापस किये बगैर धोखे में रखकर बेईमानी की नियत से ज्यादा रूपये लेकर अपने जमीन को दूसरे व्यक्तियों को अनुबंध कर प्रार्थी को ठगी कर हानि पहुंचाये हैं। प्रार्थी की रिपोर्ट पर मामले में आरोपियों के विरुद्ध थाना गांधीनगर में अपराध क्रमांक 452/24 धारा 420, 34 भा.द.वि. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

विवेचना के दौरान पुलिस टीम द्वारा मामले के आरोपी सूरज दुबे एवं अनारकली दुबे से पूछताछ किया गया जो आरोपियों द्वारा अपना नाम (01) सूरज दुबे उम्र 56 वर्ष साकिन नर्मदापारा गांधीनगर, (02) अनारकली पाण्डेय उम्र 60 वर्ष साकिन कल्याणपुर जयनगर जिला सूरजपुर का होना बताया गया। आरोपियों से घटना के सम्बन्ध में पूछताछ करने पर घटना कारित किया जाना स्वीकार किया गया। आरोपियों के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से एवं आरोपियों द्वारा विवेचना में सहयोग करने से सी.आर.पी.सी. के निहित प्रावधानों 41(ए) जा.फौ. के अनुसार अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही हैं, आरोपियों के कब्जे से जमीन सम्बन्धी दस्तावेज एवं रजिस्टर्ड एग्रीमेंट जप्त किया गया है।

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