अवैध कच्ची महुआ शराब के साथ एक आरोपी हुआ गिरफ्तार, सार्वजनिक स्थान में शराब पीने वाले तीन आरोपियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही.
August 21, 2024आरोपी के कब्जे से दो थैला में रखा 5-5 लीटर के जरीकेन में भरा कुल 10 लीटर भरा अवैध कच्ची महुआ शराब कीमती 1000/- रूपये किया गया जप्त.
आरोपी अनिल के विरूद्ध धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही किया जाकर भेजा गया न्यायिक रिमांड पर तथा सार्वजनिक स्थान में शराब पीने वालों के विरुद्ध 36(च)(1)आबकारी एक्ट के तहत चाम्पा पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही
34(2)आबकारी एक्ट का आरोपी अनिल खूंटे पिता फिरंगी लाल खूंटे उम्र 33 वर्ष निवासी चाम्पा छुइहा तालाब थाना चाम्पा
36(च)(1) आबकारी एक्ट के आरोपी – 01 . पंच राम साहू पिता सोनू साहू निवासी देवरहा जांजगीर, 02 . रवि देवांगन पिता जगसाय पता चाम्पा, 03. खोगेश्वर देवांगन पिता मोहनलाल पता भाठा पारा बिर्रा
समदर्शी न्यूज़ जांजगीर-चाम्पा, 20 अगस्त / पुलिस अधीक्षक जांजगीर-चांपा श्री विवेक शुक्ला (IPS) के निर्देशन में जिला पुलिस जांजगीर द्वारा जिले में अवैध शराब बिक्री करने वालों के विरुद्ध लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस को मूखबीर से सूचना मिली थी कि आरोपी अनिल खूंटे निवासी चाम्पा द्वारा अवैध शराब बिक्री की जाती है। जिसकी सूचना पर रेड कार्यवाही किया गया। जिसके कब्जे से एक थैला में रखा 5 लीटर के जरीकेन व एक बोरी के थैला में रखा 5 लीटर के जरीकेन में भरा कुल 10 लीटर भरा हाथ भठठी से बनी कच्ची महुआ शराब कीमत 1000/- रूपये को गवाहों के समक्ष बरामद किया गया। आरोपी का कृत्य आबकारी एक्ट का अपराध धारा सदर का घटित करना सबूत पाये जाने से विधिवत् गिरफ्तार कर दिनांक 20 अगस्त 2024 को न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।
सार्वजनिक स्थान में शराब पीने वाले तीन आरोपियों के विरूद्ध भी 36 (च) 1 आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है।
इस प्रकरण की कार्यवाही में निरीक्षक डॉ. नरेश पटेल थाना प्रभारी चाम्पा, ASI दिलीप सिंह, अरुण सिंह, मुकेश पाण्डेय, प्रधान आर. प्रकाश राठौर, आर. वीरेश सिंह, एवं थाना चाम्पा स्टॉफ का सराहनीय योगदान रहा है।