जशपुर कलेक्टर का आदेश : जन्माष्टमी पर शराब की बिक्री पर रोक

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समदर्शी न्यूज़ जशपुरनगर, 25 अगस्त 2024/ छत्तीसगढ़ शासन वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग के आदेशानुसार श्रीकृष्ण जन्माष्टमी 26 अगस्त सोमवार को सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य हेतु शुष्क दिवस घोषित किया गया है। शुष्क दिवस में जिला जशपुर में संचालित समस्त देशी/विदेशी मदिरा दुकानें आदेश क्रमांक एफ 3-55/2023/वा.क. (आब.) / पाँच अनुसार राज्य शासन द्वारा दिनांक 26 अगस्त 2024 को “श्रीकृष्ण जन्माष्टमी” को पूर्णतः बंद रखे जाने हेतु कलेक्टर ने आदेश जारी कर दिया है। उक्त अवधि में मदिरा का संव्यवहार पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

जिले की सम्पूर्ण देशी/विदेशी मदिरा दुकानें एवं सम्पूर्ण देशी/विदेशी मदिरा अहाता के स्वीकृत लायसेंस को 26 अगस्त 2024 को “श्रीकृष्ण जन्माष्टमी” के अवसर पर अर्थात दिनांक 25.08.2024 की रात्रि 10:00 बजे से दिनांक 27.08.2024 को सुबह 10:00 बजे तक पूर्णतः बन्द रखे जाने हेतु आदेशित किया गया है।

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