वाद-विवाद के बाद हत्या का प्रयास : कुल्हाड़ी और पत्थर से हमला, तीन आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार
August 29, 2024समदर्शी न्यूज़ अम्बिकापुर, 29 अगस्त/ सरगुजा पुलिस द्वारा गंभीर अपराधों में संलिप्त आरोपियों पर लगातार सख़्ती से कार्यवाही कर धरपकड़ की जा रही है। इसी क्रम में मामले का विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी मंतोष प्रजापति साकिन ईरगंवा थाना दरिमा द्वारा दिनांक 24/06/24 को थाना दरिमा आकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि घटना दिनांक 24/06/24 को प्रार्थी की पत्नी समिता को पड़ोस का निवासी व्यक्ति संतोष कचड़ा फेकने की बात को लेकर गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दे रहा था तब प्रार्थी की पत्नी द्वारा घर के सदस्यों को घटना की जानकारी देने पर प्रार्थी एवं इसके पिता अनिल बाहर जाकर देखे तब संतोष और उसके लड़के आशुतोष एवं तुलेश्वर सिंह उर्फ़ आशतोस बाहर खड़े थे और हाथ में कुल्हाड़ी रखे थे।
तब प्रार्थी एवं इसके पिता अनिल, संतोष एवं उसके बेटो से गाली गलौज करने का कारण जानना चाहा तब आरोपियों द्वारा प्रार्थी एवं उसके परिवार को गाली गलौज करते हुए जान से मार देने की धमकी देते हुए आरोपी संतोष प्रार्थी के पिता अनिल कों कुल्हाड़ी से सिर मे मार दिया जिससे कटकर खून निकलने लगा, प्रार्थी द्वारा बीच बचाव किये जाने पर आरोपियों द्वारा पत्थर से प्रार्थी को चोट कारित किये हैं जिससे कटकर खून निकला है,घटना पश्चात प्रार्थी के पिता को ईलाज हेतु लखनपुर ले गए थे, ड्यूटी डॉक्टर द्वारा आहता को जिला अस्पताल रेफर करने पर जिला अस्पताल ले गए आहता को अग्रिम ईलाज हेतु रायपुर रेफर किये जाने पर ईलाज हेतु रायपुर ले गए है, मामले में प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना दरिमा मे अपराध क्रमांक 90/24 धारा 294, 506, 323, 34 भा.द.वि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया था।
विवेचना दौरान प्रार्थी एवं मामले के गवाहों का कथन लेकर घटनास्थल निरीक्षण कर पुलिस टीम द्वारा मामले में आहत को आए चोटों के सम्बन्ध में खुलासा करने पर डॉ साहब द्वारा आहत को आयी चोटों को गंभीर प्रवृति का होना लेख किया गया है, प्रकरण में सदर धारा 307 भा.द.वि. का अपराध घटित होना पाये जाने पर प्रकरण में धारा 307 भा.द.वि. जोड़कर मामले के आरोपी का पता तलाश किया जा रहा था, पुलिस टीम के सतत प्रयास से मामले के आरोपियों की घेराबंदी कर पकड़कर पूछताछ किया गया पूछताछ में आरोपियों द्वारा अपना नाम (01) संतोष सिंह उम्र 47 वर्ष (02) आशुतोष सिंह उम्र 20 (03) तुलेश्वर सिंह उर्फ़ आसतोष उम्र 18 वर्ष सभी साकिन इरगवा थाना दरिमा का होना बताया, आरोपियों से घटना के सम्बन्ध में पूछताछ किये जाने पर अपराध घटित किया जाना स्वीकार किया गया, आरोपियो के निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त कुल्हाड़ी एवं पत्थर जप्त किया गया है, आरोपियों के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जाता हैं।
सम्पूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी दरिमा निरीक्षक मनोज कुमार प्रजापति, सहायक उप निरीक्षक बैजनाथ लकड़ा, आरक्षक जगेश्वर बघेल, संजय केरकेट्टा, राज जायसवाल शामिल रहे।