छेड़खानी : घरघोड़ा पुलिस ने आरोपित को छेड़खानी और पोक्सो एक्ट के अंतर्गत गिरफ्तार कर भेजा न्यायिक रिमांड पर.
September 1, 2024आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 250/2024 धारा 74 बीएनएस 8 पोक्सो एक्ट के अंतर्गत प्रकरण दर्ज.
समदर्शी न्यूज़ रायगढ़, 1 सितंबर / कल दिनांक 31 अगस्त 2024 को घरघोड़ा थाना में एक महिला अपनी लड़की के साथ हुई छेड़खानी की रिपोर्ट दर्ज कराने थाना आयी। महिला के अनुसार उसकी बेटी ने घर लौटने के बाद बताया कि स्कूल का टीचर महेन्द्र खंडेल उसे गलत तरीके से स्पर्श कर गंदी बातें किया है।
प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए, थाना प्रभारी घरघोड़ा निरीक्षक अमित तिवारी ने वरिष्ठ अधिकारियों को इस घटना की सूचना दी। उनके मार्गदर्शन में निरीक्षक कमला पुसाम ने महिला की लिखित शिकायत पर अपराध क्रमांक 250/2024 धारा 74 बीएनएस 8 पोक्सो एक्ट के अंतर्गत एफआईआर दर्ज करवाई। पीड़िता से पूछताछ कर उसका बयान भी लिया गया।
घरघोड़ा पुलिस थाना प्रभारी अमित तिवारी के नेतृत्व में तत्काल कार्यवाही करते हुए आरोपित महेन्द्र खंडेल (उम्र 54 वर्ष) मूल निवासी तपकरा, जिला जशपुर को घरघोड़ा क्षेत्र में उसके निवास स्थान पर दबिश देकर हिरासत में लिया। आरोपित की गिरफ्तारी की औपचारिकताएं पूरी करने के बाद उसे न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।