जशपुर ब्रेकिंग : मनोरा आत्मानंद स्कूल का प्राचार्य निलंबित, महिलाओं के साथ अमर्यादित व्यवहार का आरोप सिद्ध
September 29, 2024सरगुजा कमिश्नर ने आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय मनोरा के प्राचार्य आर. बी .निराला को किया निलंबित
समदर्शी न्यूज़ जशपुर, 29 सितंबर / सरगुजा कमिश्नर द्वारा स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय मनोरा के प्राचार्य आर.बी. निराला को निलंबित किए जाने की खबर ने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी है। प्राचार्य पर स्कूल में कार्यरत महिला कर्मचारियों, शिक्षिकाओं और छात्राओं के साथ अमर्यादित व्यवहार करने के गंभीर आरोप लगे हैं। अनुशासनात्मक जांच में इन आरोपों को सही पाया गया है, जिसके बाद प्रशासन ने कठोर कार्यवाही करते हुए प्राचार्य को निलंबित कर दिया है।
सरगुजा कमिश्नर गोविंद राम चुरेंद्र ने आर०बी० निराला, तत्कालीन प्राचार्य, स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय मनोरा को किया निलंबित विकासखण्ड मनोरा जिला जशपुर, वर्तमान में प्राचार्य, शासकीय हाई स्कूल गेड़ई विकास खण्ड मनोरा जिला जशपुर के विरूद्ध स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में कार्यरत महिला कर्मचारियों, शिक्षिकाओं एवं छात्राओं के साथ अमर्यादित एवं अशोभनीय व्यवहार किये जाने के संबंध में प्रस्तुत शिकायत की जाँच अनुविभागीय अधिकारी (रा०), जशपुर जिला जशपुर से करायी गयी।
अनुविभागीय दण्डाधिकारी जशपुर जिला जशपुर के पत्र द्वारा प्रस्तुत जाँच प्रतिवेदन अनुसार श्री निराला का आचरण महिलाओं के प्रति सम्मानजनक नहीं है, उनका व्यवहार अधीनस्थ महिला शिक्षकों कर्मचारियों छात्राओं के साथ शारीरिक एवं मानसिक उत्पीड़न की ओर इंगित करता है प्रतिवेदित किया गया है। श्री निराला द्वारा विद्यालय में कार्यरत महिला कर्मचारियों, शिक्षिकाओं एवं छात्राओं के साथ अमर्यादित एवं अशोभनीय व्यवहार करने की प्रथम दृष्टया पुष्टि हुई है।
श्री निराला का उक्त कृत्य छ०ग० सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम-3 के सर्वथा विपरीत है। अतएव उन्हें छ०ग० सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 (1) (क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में श्री निराला का मुख्यालय कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, जशपुर नियत किया जाता है। निलंबन अवधि में उन्हे नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।