कोविड-19 जांच केंद्रों को जॉच कराने हेतु आने वाले व्यक्तियों के निवास का पूर्ण पता एवं 2 अन्य सम्पर्क नंबर लेने के निर्देश

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समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो,

रायपुर. विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा कोरोना वायरस की बीमारी को संक्रामक बीमारी घोषित किया गया है। भारत सरकार तथा छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग के आदेश/ निर्देश के द्वारा कोविड -19’जाँच केन्द्र संचालित किये जा रहे है। मरीजों की जांच रिपोर्ट आने के उपरांत यह दृष्टिगत हो रहा है कि कोविंड टेस्टिंग के दौरान मरीजों के द्वारा निवास का स्पष्ट पता एवं सम्पर्क नंबर सही नहीं दिया जा रहा है जिसके कारण मरीजो के कान्टेक्ट ट्रेसिंग एवं सैम्पलिंग में कठिनाइयां आ रही है।

अपर कलेक्टर ने सभी कोविड-19 जांच केंद्रों को निर्देशित किया है कि कोविड-19 की जॉच कराने हेतु आने वाले व्यक्तियों के निवास का पूर्ण पता एवं 2 अन्य सम्पर्क नंबर लेने के उपरांत अग्रिम कार्यवाही करें ताकि व्यक्ति के पाजिटिव होने पर मरीज के सम्पर्क में आने वाले व्यक्तियों की कान्टेक्ट ट्रेसिंग एवं सैम्पलिंग की जा सके।

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