जशपुर, 27 अक्टूबर/ जशपुर जिले के कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ. रवि मित्तल ने ईसाई आदिवासी महासभा द्वारा निकाले जा रहे न्याय यात्रा के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़े प्रतिबंध लगाए हैं।
27 अक्टूबर, 2024 को जारी आदेश में कलेक्टर ने भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 1683 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अधिनियम 2023 की धारा 163 का हवाला देते हुए ग्राम बगिया तहसील कांसाबेल के 5 किलोमीटर के दायरे में कई प्रतिबंध लगाए हैं।
प्रमुख प्रतिबंध:
- सभा-सम्मेलन पर रोक: आदेश के अनुसार, इस क्षेत्र में धरना, प्रदर्शन, सभा, रैली, जुलूस और नारेबाजी पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी।
- हथियारों पर पाबंदी: इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार के हथियार, लाठी-डंडा, नशीले पदार्थ या अन्य खतरनाक पदार्थ ले जाना पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा।
- सामूहिक प्रवेश पर रोक: इस क्षेत्र में किसी भी धर्म, सम्प्रदाय या सामाजिक गतिविधि से जुड़े समूह का प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा।
- उच्च ध्वनि प्रदर्शन पर रोक: सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार, इस क्षेत्र में उच्च ध्वनि प्रदर्शन भी पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा।
आदेश का उल्लंघन करने पर सख्त कार्यवाही : कलेक्टर ने आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।
जशपुर कलेक्टर का न्याय यात्रा पर प्रतिबंधात्मक आदेश