जमीन को विक्रय करने के उद्देश्य से मृत व्यक्ति को नाबालिग बताते हुये राजस्व अभिलेखों में छेड़छाड़ कर फर्जी पंजीकृत बैनामा तैयार कर धांधली करने वाले 04 आरोपियों को सिटी कोतवाली जशपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा न्यायिक रिमाण्ड में
January 19, 2022प्रकरण के आरोपी तत्कालीन उप पंजीयक जशपुर टेकराम पटेल को पूर्व में गिरफ्तार किया जा चुका है,
थाना सिटी कोतवाली जशपुर में आरोपियों के विरूद्ध अप.क्र. 184/2021 धारा 419, 420, 120(बी), 467, 468, 471, 34 भा.द.वि. के तहत् अपराध पंजीबद्ध
समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो,
जशपुर, मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि कलेक्टर जशपुर के आदेश क्र. 5042 /पीए/स्था.-02/2021 जशपुर दिनांक 12.08.2021 के द्वारा प्रार्थी प्रभारी तहसीलदार जशपुर श्री विकास जिंदल ने थाना उपस्थित आकर लिखित आवेदन पेश कर रिपोर्ट दर्ज कराया कि उप पंजीयक टेकराम पटेल, क्रेता मनोज कुमार प्रधान, विक्रेता राजेष राम, सुखराम, दस्तावेज लेखक सूरजन सिंह एवं गवाह करण सिंह व अरूण नाग के द्वारा ग्राम डबनीपानी पटवारी हल्का नंबर 19 तहसील जशपुर स्थित भूमि 267/1 रकबा 4.513 हेक्टेयर के राजस्व अभिलेखों में छेड़छाड़ करते हुये फर्जी पंजीकृत बैनामा का निष्पादन दिनांक 17.05.2021 को किया गया है। उक्त भूमि खसरा नंबर के बी-1 के कॉलम नंबर 23 में साल झाड़ 80 नग, महुआ 17 नग, आम 60 नग, हर्रा 02 नग, बेहरा 04 नग जिसे रजिस्ट्री हेतु प्रस्तुत बी-1 की छायाप्रति में छेड़छाड़ कर हटा दिया गया है। इसके अतिरिक्त राजस्व अभिलेख पी-6, जमा बंदी, अधिकार अभिलेख एवं बी-1 में श्री गरजू नाबालिग नहीं है, जबकि गरजू को पंजीकृत विक्रय पत्र में नाबालिग बताकर रजिस्ट्री का निष्पादित किया गया है, जबकि मृत्यू प्रमाण पत्र के अनुसार गरजू की मृत्यु दिनांक 18.04.1987 को हो चुका है। इस प्रकार उक्त भूमि पर स्थित वृक्षों का मूल्यांकन उप पंजीयक के द्वारा नहीं किया गया है तथा मृतक गरजू को नाबालिग बताकर अनुचित ढंग से पंजीकृत विक्रय पत्र का निष्पादन किया गया है कि रिपोर्ट पर अप.क्र. 184/2021 धारा 419, 420, 120(बी), 467, 468, 471, 34 भा.द.वि. कायम कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण की विवेचना दौरान मुखबीर सूचना पर उप पंजीयक टेकराम पटेल उम्र 59 वर्ष निवासी ग्राम नंदेली थाना पुसौर जिला रायगढ़ को पूर्व में दिनांक 19.08.2021 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया था।
प्रकरण के अन्य आरोपी फरार थे जिन्हें मुखबीर सूचना पर दबिश देकर अभिरक्षा में लिया गया। प्रकरण के आरोपीगण 1-मनोज कुमार प्रधान उम्र 34 वर्ष निवासी करबला रोड जशपुर, 2-सुखु राम उम्र 55 वर्ष निवासी डबनीपानी, 3-अरूण नाग उम्र 19 वर्ष निवासी डबनीपानी 4-राजेश राम उम्र 40 वर्ष निवासी डबनीपानी के विरूद्ध अपराध सबूत पाये जाने पर उन्हें विधिवत् दिनांक 18.01.2022 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।
प्रकरण की विवेचना एवं आरोपियों को गिरफ्तार करने में निरीक्षक लक्ष्मण सिंह धुर्वे, उप निरीक्षक के.पी. सिंह, स.उ.नि. किशन चौहान, प्र.आर. 49 मिथलेश यादव एवं प्र.आर. लेबिट कुजूर, का महत्वपूर्ण योगदान रहा।