महिला स्वयं सहायता समूह से लोन की राशि लेकर किश्त नहीं भरते हुए टालमटोल कर धोखाधड़ी करने के मामले में सरगुजा पुलिस की कार्यवाही : आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा गया न्यायिक अभिरक्षा में.

महिला स्वयं सहायता समूह से लोन की राशि लेकर किश्त नहीं भरते हुए टालमटोल कर धोखाधड़ी करने के मामले में सरगुजा पुलिस की कार्यवाही : आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा गया न्यायिक अभिरक्षा में.

November 11, 2024 Off By Samdarshi News

अंबिकापुर, 11 नवंबर / प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामले का विवरण इस प्रकार हैं कि आवेदिकागण अन्नपूर्णा फाईनेंस प्राइवेट लिमिटेड स्वयं सहायता समुह के सदस्य आरती एवं अन्य द्वारा जन-चौपाल में लिखित आवेदन देकर शिकायत दर्ज कराई गई कि स्वतंत्र माइक्रो फाईनेन्स प्रा.लि. स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को संतोष उर्फ राजू सोनी उम्र 45 साल साकिन दरिमा थाना दरिमा द्वारा लोन की राशि पर ब्याज देने की बात कह कर लालच देकर कुल 06 लाख 43 हजार रुपये लोन लिया था। आरोपी वर्तमान में लोन लेकर किश्त में पैसा देना बंद कर दिया हैं और छलपूर्वक टालमटोल कर रहा है। जिसकी जांच पर प्रार्थी गवाहों के कथन एवं दस्तावेज के अवलोकन पर प्रथम दृष्टया सदर धारा का अपराध होना पाये जाने पर दिनांक 29 अगस्त 2024 को थाना लुन्ड्रा में अपराध क्रमांक 205/24 धारा 420 भा.द.वि. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

विवेचना के दौरान आरोपी संतोष उर्फ राजू सोनी उम्र 45 साल साकिन दरीमा थाना दरीमा द्वारा कुल रकम में से 04 लाख 55 हजार 132 रुपये का छलपूर्वक भुगतान नहीं करना पाया गया है। पुलिस टीम द्वारा आरोपी की गिरफ़्तारी हेतु सतत प्रयास किये जा रहे थे, पुलिस टीम द्वारा आरोपी की गिरफ़्तारी हेतु मुखबीर तैनात किये गये थे। मुखबीर की सूचना पर फरार आरोपी को रेड कर पकड़ा गया। पुछताछ करने पर उक्त रकम प्राप्त कर व्यवसाय में एवं खाने-पीने में खर्च करना बताया हैं तथा पेपर के जरिये पैसा पटाने पर रोक होने की जानकारी होना बताकर पैसा वापस करने से इंकार करना बताया। आरोपी के कब्जे से पेपर कतरन जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया हैं। आरोपी से घटना के सम्बन्ध में पूछताछ किये जाने पर घटना कारित किया जाना स्वीकार किया गया। आरोपी के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया हैं।