नाबालिग को डरा धमका कर जबरन दुष्कर्म एवं गर्भपात कराने के मामले में आरोपी किया गया गिरफ्तार…भेजा गया न्यायिक अभिरक्षा में.
November 16, 2024थाना गांधीनगर पुलिस टीम द्वारा मामले में आरोपी के विरुद्ध की गई वैधानिक कार्यवाही.
नाबालिग सम्बन्धी अपराधों में सरगुजा पुलिस द्वारा की जा रही लगातार कड़ी कार्यवाही.
थाना गांधीनगर में अपराध क्रमांक 676/24 धारा 64(2)(ड), 65(1), 88, 351(3) बी.एन.एस. एवं पोक्सो एक्ट की धारा 6 का अपराध पंजीबद्ध कर की जा रही विवेचना.
अंबिकापुर. सरगुजा पुलिस द्वारा नाबालिग सम्बन्धी अपराधों में शामिल आरोपियों पर लगातार सख़्ती से कार्यवाही कर धरपकड़ की जा रही हैं। इसी क्रम में प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामले का विवरण इस प्रकार हैं कि प्रार्थिया दिनांक 15 नवंबर 2024 को थाना गांधीनगर आकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि विजय मिस्त्री द्वारा प्रार्थिया की नाबालिग भतीजी को 5-6 माह पूर्व से डरा धमका कर जबरन दुष्कर्म की घटना कारित की गई हैं। घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दिया था, घटना से प्रार्थिया की नाबालिग भतीजी गर्भवती हो गयी थी। आरोपी विजय मिस्त्री नाबालिग को गर्भपात का दवा खिला कर गर्भपात कराया हैं। प्रार्थिया की रिपोर्ट पर थाना गांधीनगर में अपराध क्रमांक 676/24 धारा 64(2)(ड), 65(1), 88, 351(3) बी.एन.एस. एवं पोक्सो एक्ट की धारा 6 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
विवेचना के दौरान पुलिस टीम द्वारा मामले के आरोपी विजय मिस्त्री को पकड़ कर पूछताछ की गई। आरोपी द्वारा अपना नाम विजय मिस्त्री उम्र 26 वर्ष साकिन सकालो किशुननगर थाना गांधीनगर का होना बताया गया, आरोपी से घटना के सम्बन्ध में पूछताछ किये जाने पर नाबालिग को डरा धमका कर जबरन दुष्कर्म एवं पीड़िता के गर्भवती होने पर गर्भपात की दवा खिलाकर गर्भपात की घटना कारित किया जाना स्वीकार किया गया। आरोपी के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया हैं।
इस प्रकरण की सम्पूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी गांधीनगर निरीक्षक प्रदीप जायसवाल, निरीक्षक अशोक शर्मा, उपनिरीक्षक रश्मि सिंह, महिला आरक्षक त्रिलोचनी राजवाड़े, आरक्षक घनश्याम देवांगन, आरक्षक ऋषभ सिंह सक्रिय रहे।