जांजगीर-चाम्पा : शादी का झांसा देकर नाबालिग का अपहरण एवं दुष्कर्म…पुलिस ने दो आरोपियों को किया गिरफ्तार…भेजा गया न्यायिक रिमांड पर.
November 19, 2024आरोपियों के विरूद्ध धारा 363 366, 376(2) (N) 34 भादवि के अंतर्गत की गई कार्यवाही.
आरोपी –
(01) मनोज सूर्यवंशी उम्र 20 वर्ष निवासी सरखो चौकी नैला थाना जांजगीर (मुख्य आरोपी),
(02) निखिल सूर्यवंशी उम्र 19 वर्ष निवासी सरखो चौकी नैला थाना जांजगीर (सहयोगी आरोपी).
जांजगीर-चाम्पा. प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामले का विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी के द्वारा नवागढ़ में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि उसकी नाबालिग बालिका को आरोपी मनोज सूर्यवंशी और उनके साथी निखिल सूर्यवंशी के द्वारा बहला फुसलाकर अपहरण कर ले गये हैं। जिसकी रिपोर्ट पर आरोपियों के विरुद्ध दिनांक 18 जून 2024 को थाना नवागढ़ में अपराध क्रमांक 233/24 धारा 363 भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया।
नाबालिग बालिका पर घटित अपराध को गंभीरता से लेते हुए श्री विवेक शुक्ला (IPS) पुलिस अधीक्षक जांजगीर-चांपा के निर्देशन में अपहृत बालिका का लगातार पता तलाश की जा रही थी। इसी क्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री उमेश कुमार कश्यप के कुशल मार्गदर्शन में मुखबिर से सूचना मिली थी कि अपहृत बालिका आरोपी मनोज सूर्यवंशी के साथ हैदराबाद में है, जिसकी सूचना के आधार पर पता तलाश हेतु नवागढ़ पुलिस हैदराबाद गयी, जहाँ अपहृता को आरोपी के कब्जे से बरामद किया जाकर अपहृता का महिला पुलिस अधिकारी से कथन कराया गया। अपहृता बताई कि आरोपी मनोज सूर्यवंशी द्वारा अपने साथी निखिल के मोटर सायकल में उसके सहयोग से शादी का झांसा देकर भगा कर ले गया एवं आरोपी मनोज सूर्यवंशी द्वारा दैहिक शोषण किया गया।
प्रकरण में विवेचना के दौरान धारा 366, 376(2)(N), 34 भादवि जोड़ी गई है। विवेचना के दौरान आरोपी (01) मनोज सूर्यवंशी (02) निखिल सूर्यवंशी दोनों निवासी सरखो के विरुद्ध अपराध धारा सदर का सबूत पाए जाने से विधिवत गिरफ्तार किया जाकर आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोटर सायकल को बरामद कर दिनांक 19 नवंबर 2024 को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। इस प्रकरण की सम्पूर्ण कार्यवाही में निरीक्षक भास्कर शर्मा, महिला प्रधान आरक्षक स्वाती गिरोलकर, आरक्षक बलराम यादव एवं थाना स्टॉफ का सराहनीय योगदान रहा है।