जिले में संगठित अपराध की धाराओं पर पहली कार्यवाही : मारपीट मामले में फरार चल रहे आरोपी बिज्जु ठाकुर और साथी को किया गिरफ्तार…संगठित अपराध की धाराओं में कोर्ट में पेश कर भेजा जेल.
November 25, 2024बिज्जु ठाकुर के अपराधिक रिकार्ड को देखते हुए कोतवाली पुलिस ने की कार्यवाही.
रायगढ़ : कोतवाली पुलिस ने फरार चल रहे संगठित अपराध के आरोपी विजय सिंह ठाकुर उर्फ बिज्जु ठाकुर और उसके साथी शशिकांत यादव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। दोनों आरोपियों को मोहल्ले में घूमते हुए गिरफ्तार किया गया। इन पर गैर-जमानतीय धाराओं के अंतर्गत कार्यवाही की गई है।
दिनांक 11 अगस्त 2024 की रात करीब 8:30 बजे भारत माता चौक के पास 19 वर्षीय वैभव ठाकुर पर बिज्जु ठाकुर और शशिकांत यादव ने गाली-गलौच करते हुए हमला कर दिया। आरोप है कि बिज्जु ने लोहे के हथौड़े से और शशिकांत ने धारदार हथियार से पीड़ित को घायल कर दिया। मोहल्ले के लोगों ने बीच-बचाव कर पीड़ित को बचाया।
घटना के बाद वैभव ठाकुर की शिकायत पर कोतवाली थाना में अपराध क्रमांक 482/2024 के तहत धारा 296, 351(2), 115(2), 3(5) बीएनएस के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया। आहत के मेडिकल रिपोर्ट और चोट की प्रवृत्ति पर धारा 118(1) बीएनएस भी जोड़ी गई। आरोपित के बिज्जु ठाकुर के खिलाफ पहले भी हत्या का प्रयास, अपहरण, बलवा, मारपीट, छेड़खानी के करीब 15 आपराधिक मामले दर्ज हैं। बिज्जु ठाकुर के पुराने आपराधिक रिकॉर्ड को देखते हुए संगठित अपराध की धारा 111(2)(बी) बीएनएस की धारा जोड़ते हुए कोतवाली पुलिस द्वारा कार्यवाही की गई है।
घटना के बाद से दोनों आरोपी फरार थे। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपित शशिकांत के मेमोरेंडम पर घटना में प्रयुक्त चाकू की जप्ती की गई, आज दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेशी के बाद उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।
गिरफ्तार आरोपी –
01. विजय सिंह ठाकुर उर्फ बिज्जु सिंह ठाकुर पिता स्व. मनराकन सिंह ठाकुर उम्र 44 वर्ष सा. कोतरारोड़ जय हिंद नगर रायगढ़ थाना सिटी कोतवाली जिला रायगढ़,
02. शशीकांत यादव पिता श्री भवानी शंकर यादव उम्र 42 वर्ष सा. कोतरा रोड रेल्वे बंगलापारा रायगढ़ थाना सिटी कोतवाली जिला रायगढ़.