मामा-भांजा तालाब खटीक मोहल्ला टिकरापारा के पास धारदार चाकू लेकर घुमते आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार : एक नग लोहे का धारदार चाकू जप्त कर आर्म्स एक्ट के अंतर्गत की गई कार्यवाही.

मामा-भांजा तालाब खटीक मोहल्ला टिकरापारा के पास धारदार चाकू लेकर घुमते आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार : एक नग लोहे का धारदार चाकू जप्त कर आर्म्स एक्ट के अंतर्गत की गई कार्यवाही.

December 6, 2024 Off By Samdarshi News

बिलासपुर : प्रकरण के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार मामले का विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 05 दिसंबर 2024 को मुखबीर के द्वारा मोबाईल से सूचना मिली थी कि पप्पू खटीक नाम का व्यक्ति मामा-भांजा तालाब के पास खटीक मोहल्ला टिकरापारा के पास लोहे का धारदार चाकू लेकर घुम रहा है। मुखबीर की इस सूचना से पुलिस अधीक्षक बिलासपुर श्री रजनेश सिंह (भा.पु.से.), उप पुलिस अधीक्षक (शहर) श्री राजेन्द्र जायसवाल एवं नगर पुलिस अधीक्षक श्री अक्षय प्रमोद साबद्रा (भा.पु.से.) को अवगत कराया गया।

तत्काल कार्यवाही करने के निर्देश प्राप्त होने पर थाना सिटी कोतवाली पुलिस द्वारा दबिश देकर आरोपी – पप्पू खटीक पिता बाबू लाल खटीक उम्र 34 वर्ष निवासी मामा भांजा तालाब के पास खटीक मोहल्ला टिकरापारा थाना सिटी कोतवाली को पकड़ा गया। जिसके पास से लोहे का एक धारदार चाकू मिला, जिसको कब्जे में रखने के संबंध में धारा 94 बी.एन.एस.एस के नोटिस दस्तावेज पेश करने हेतु दिया गया। इस नोटिस पर कोई दस्तावेज नहीं होना बताये जाने पर लोहे का धारदार चाकू को समक्ष गवाहों के जप्त किया गया है। आरोपी का कृत्य अपराध धारा 25 आर्म्स एक्ट का घटित करना पाये जाने से जिनके विरूद्ध अपराध क्रमांक – 586 / 24 धारा 25 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत आरोपी को गिरफ्तार कर कार्यवाही की गई है। आरोपी के कृत्य को दृष्टिगत रखते हुए पृथक संज्ञेय अपराध घटित होने के अंदेशा पर धारा 170 बीएनएसएस के तहत प्रतिबंधक कार्यवाही की गई है।