थाना नवागढ़ पुलिस की कार्यवाही : बैंक में पैसा जमा करने के नाम पर अलग-अलग लोगों से लाखों रुपया लेकर ठगी करने वाला आरोपी गिरफ्तार…कार्यवाही कर भेजा गया न्यायिक रिमांड पर.
January 5, 2025आरोपी मुख्तार अली पिता बाहर अली निवासी अमोदा थाना नवागढ़ हाल मुकाम रायपुर के विरूद्ध अपराध क्रमांक 03/52 धारा 420, 34 भादवि के तहत की गई कार्यवाही.
जांजगीर-चाम्पा : प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामले का विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी कमलेश देवांगन निवासी अमोदा थाना नवागढ़ के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि मुख्तार अली व उसका पुत्र गांव में किराना दुकान व ऑनलाइन लेन-देन का काम करवाते थे। कुछ दिनों के बाद मुख्तार अली व उसके पुत्र ने खुद का बैंक होना बताया, उनके बैंक में पैसा जमा करने पर हर माह एक से दो प्रतिशत ब्याज दिया जाएगा, इनकी बात पर ग्रामीणों ने विश्वास करके उनके पास पैसा जमा करने लगे, पीड़ितों के द्वारा किश्त-किश्त के रूप में पैसा जमा करते थे।
प्रार्थी कमलेश देवांगन के द्वारा भी दिनांक 22 जून 2017 से 1 जून 2020 तक कुल 24 किश्तों में 23 लाख 30000/- रुपए जमा किया है। इसके अलावा गांव के अन्य 20-25 लोग भी लाखों रुपए पैसा जमा किए हैं, पैसा जमा करते समय मुख्तार अली के द्वारा सभी लोगों को एक छोटी-छोटी डायरी को पास बुक जैसा बनकर मुख्तार अली किराना पोस्ट अमोदा चांपा 495668 एवं AEREOLD TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED AMODA का सील लगा कर अपना हस्ताक्षर करके पावती देता था। प्रार्थी एवं अन्य लोगों के द्वारा घरेलू काम हेतु पैसा की जरूरत पड़ने पर मुख्तार अली व उसके पुत्र से पैसा मांगने पर आज देंगे-कल देंगे कह कर बोलते थे। इस प्रकार से आरोपियों के द्वारा लगभग 50 से 60 लाख रुपए का ठगी किया गया है।
2 से 3 वर्ष पूर्व मुख्तार अली व उसका पुत्र गांव अमोदा छोड़कर परिवार सहित रायपुर चला गया, तब प्रार्थी और अन्य ग्रामीणों को शंका हुआ कि मुख्तार अली और उसके पुत्र के द्वारा सभी के साथ पैसा लेकर धोखाधड़ी किया है, पैसा लेकर फरार हो गया है। पैसा वापस मिलने के इंतजार में पीड़ित रिपोर्ट दर्ज नहीं कर रहे थे, परन्तु जब पैसा मिलने की उम्मीद खत्म हो जाने से थाना नवागढ़ में अपराध क्रमांक 03/25 धारा 420,34 भादवि कायम कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया विवेचना के दौरान आरोपी मुख्तार अली निवासी हाल रायपुर को सकुनत से पकड़ा गया, जिससे पूछताछ करने पर जुर्म स्वीकार किए जाने से विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।
इस प्रकरण की सम्पूर्ण कार्यवाही में निरीक्षक भास्कर शर्मा, महिला प्रधान स्वाती गिरोलकर, आरक्षक बलराम यादव, आरक्षक कुलदीप खूंटे, आरक्षक टुकेश्वर डनसेना एवं अन्य थाना स्टॉफ का सराहनीय योगदान रहा है ।