अवैध कबाड़ के विरूद्ध थाना कोटा पुलिस की कार्यवाही : कबाड़ी से अवैध कबाड़ को किया गया जप्त.
January 7, 2025जप्त कबाड़ – लोहे का पाइप 04 नग साइकिल, 01 नग रेंजर साइकिल, मोटर साइकिल के पार्ट्स, लोहे का पल्लानुमा 05 नग, पाइप 08 नग, छोटा बड़ा लोहे का अन्य कबाड़ी समान कुल वजनी 228 किलोग्राम कीमत 4500/- रूपये को किया गया जप्त.
आरोपी – शुभम सूर्यवंशी पिता उदय सूर्यवंशी उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम गनियारी थाना कोटा जिला बिलासपुर छ.ग.
थाना कोटा जिला बिलासपुर (छ.ग.) द्वारा धारा 35 (1)(ख)(ड) बीएनएसएस, 303 (2) बीएनएस के अंतर्गत अवैध कबाड़ विधिवत जप्त कर कार्यवाही की गई.
बिलासपुर : प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामले का विवरण इस प्रकार है कि पुलिस अधीक्षक बिलासपुर रजनेश सिंह (भा.पु.से.) द्वारा लगातार कबाडियों के विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करने पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) अर्चना झा (रा.पु.से.) एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस कोटा नूपुर उपाध्याय (रा.पु.से.) के मार्गदर्शन में मुखबीर की सूचना के आधार पर दिनांक 06 जनवरी 2025 को गनियारी के पास आरोपी शुभम सूर्यवंशी के बस स्टैंड गनियारी के पास कब्जे में अवैध कबाड रखा हुआ पाया गया।
इस संबंध में बिल प्रस्तुत करने तथा गुमास्ता लायसेंस पेश करने नोटिस दिया गया। जो बिल व गुमस्ता लायसेंस नहीं होना बताया, अवैध रूप से लोहे का पाइप, साइकिल 04 नग, 01 नग रेंजर साइकिल, मोटर साइकिल के पार्ट्स, लोहे का सेंटरिंग पल्लानुमा 05 नग, पाइप का टुकड़ा 08 नग, छोटा बड़ा लोहे का अन्य कबाड़ी सामान कुल जुमला वजन 225 किलोग्राम कीमत 4500/- रूपये को जप्ती पत्रक के अनुसार गवाहों के समक्ष धारा 35 (1)(ख)(ड) बीएनएसएस/303 (2) बीएनएस के अंतर्गत विधिवत जप्त कर कार्यवाही की गई।
इस प्रकरण की कार्यवाही पर थाना प्रभारी उपनिरीक्षक राज सिंह, प्रधान आरक्षक सनत पटेल, आरक्षक 1216 महादेव कुजूर, आरक्षक 1330 ख़ेमंत पाल का विशेष योगदान रहा है।