गणतंत्र दिवस पर आचार संहिता का सख्ती से पालन: छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश

गणतंत्र दिवस पर आचार संहिता का सख्ती से पालन: छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश

January 21, 2025 Off By Samdarshi News

रायपुर/ छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले समारोहों के दौरान आदर्श आचरण संहिता का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश वर्तमान में नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों की आदर्श आचार संहिता के तहत लागू किए गए हैं।

राज्य निर्वाचन आयोग ने मुख्य सचिव को पत्र भेजकर इन दिशा-निर्देशों के पालन को सुनिश्चित करने की बात कही है। गणतंत्र दिवस के आयोजन में भाग लेने वाले राजनीतिक पदाधिकारियों और अन्य प्रतिनिधियों के लिए इन निर्देशों का पालन आवश्यक होगा।

दिशा-निर्देशों के मुख्य बिंदु:

  1. मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थिति:
    मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद, विधायक और अन्य राजनीतिक पदाधिकारी गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि की हैसियत से शामिल हो सकते हैं।
    • इनके भाषण केवल देश की स्वतंत्रता, शहीदों की उपलब्धियां, देशभक्ति और प्रेरणादायक विषयों तक ही सीमित होंगे।
    • राजनीतिक प्रचार-प्रसार की सख्त मनाही होगी।
    • भाषण में राज्य की प्रचलित योजनाओं का उल्लेख किया जा सकता है, लेकिन किसी भी प्रकार की नई घोषणा नहीं की जा सकेगी।
  2. गृह जिले या निर्वाचन क्षेत्र की सीमा:
    • मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद या विधायक अपने गृह जिले या निर्वाचन क्षेत्र के बाहर ही शासकीय समारोहों में अतिथि के रूप में शामिल हो सकते हैं।
    • जो व्यक्ति किसी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने की योजना बना रहे हैं, वे उस क्षेत्र के किसी समारोह में अतिथि के रूप में उपस्थित नहीं हो सकते।
  3. झांकियों का प्रदर्शन:
    गणतंत्र दिवस के अवसर पर शासन की प्रचलित योजनाओं को झांकियों के माध्यम से प्रदर्शित किया जा सकता है, लेकिन झांकियों में किसी भी राजनीतिक प्रतिनिधि का चित्र नहीं लगाया जाएगा।
  4. नई घोषणाओं पर प्रतिबंध:
    • गणतंत्र दिवस के दौरान किसी भी प्रकार की नई योजनाओं या घोषणाओं की अनुमति नहीं दी जाएगी।
    • सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं, लेकिन इनमें भी राजनीतिक प्रचार-प्रसार प्रतिबंधित रहेगा।
  5. ध्वजारोहण की अनुमति:
    • त्रिस्तरीय पंचायतों और नगरीय निकायों के निर्वाचित जनप्रतिनिधि, जिनका कार्यकाल अभी शेष है, वे अपने पंचायत या निकाय कार्यालय में ध्वजारोहण कर सकते हैं।
  6. आचार संहिता का कड़ाई से पालन:
    • गणतंत्र दिवस समारोहों में आदर्श आचरण संहिता का पूरी तरह पालन सुनिश्चित किया जाएगा।
    • किसी भी प्रकार के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

आयोग का रुख:

राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव ने कहा कि इन निर्देशों का उद्देश्य गणतंत्र दिवस के पवित्र अवसर को राजनीतिक प्रचार से मुक्त रखना और इसे राष्ट्रीय भावना के साथ मनाना है। आगामी पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों को ध्यान में रखते हुए इस दौरान निष्पक्षता बनाए रखना आवश्यक है।

गणतंत्र दिवस के सभी आयोजनों में इन निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। सभी जिला अधिकारियों और संबंधित विभागों को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया है कि समारोह आदर्श आचरण संहिता के अनुसार ही आयोजित किए जाएं।