कोतवाली पुलिस की बड़ी कामयाबी : शादी का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को किया गिरफ्तार… भेजा गया न्यायिक अभिरक्षा में.

कोतवाली पुलिस की बड़ी कामयाबी : शादी का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को किया गिरफ्तार… भेजा गया न्यायिक अभिरक्षा में.

January 23, 2025 Off By Samdarshi News

अंबिकापुर : सरगुजा पुलिस द्वारा नाबालिग सम्बन्धी अपराधों में शामिल आरोपियों पर लगातार सख़्ती से कार्यवाही कर धरपकड़ की जा रही हैं, इसी क्रम में प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामले का विवरण इस प्रकार हैं कि प्रार्थिया दिनांक 05 दिसंबर 2024 को थाना कोतवाली आकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि घटना दिनांक 03 दिसंबर 2024 को प्रार्थिया की लड़की अपने घर से बिना किसी को कुछ बताये कहीं चली गई हैं, जो वापस नहीं आई हैं। आस पड़ोस रिश्तेदारों में पता तलाश करने पर भी पता नहीं चल रहा हैं। प्रार्थी द्वारा शंका व्यक्त किया गया हैं कि प्रार्थी की नाबालिग लड़की को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला-फुसला कर भगाकर ले गया हैं। मामले में प्रार्थी के रिपोर्ट पर थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 868/24 धारा 137 (2) बी.एन.एस. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

विवेचना के दौरान पुलिस टीम द्वारा नाबालिग का पता तलाश किया जा रहा था, दौरान पता तलाश नाबालिग को दस्तायाब कर मामले में अग्रिम कार्यवाही करते हुए महिला अधिकारी द्वारा नाबालिग से घटना के सम्बन्ध में पूछताछ किया गया। पूछताछ में पीड़िता बताई कि दो वर्ष पूर्व बारियों निवासी हेमंत सांडिल्य से पीड़िता का जान पहचान हुआ था, जान पहचान होने के बाद पीड़िता और आरोपी मोबाइल से बातचीत करते एवं मिलते थे और आरोपी हेमंत सांडिल्य द्वारा पीड़िता को शादी करने का झांसा देकर कई बार जबरन दुष्कर्म की घटना कारित किया गया हैं। घटना दिनांक को आरोपी हेमंत सांडिल्य द्वारा पीड़िता को बहला-फुसला कर भगा ले जाकर जबरन दुष्कर्म की घटना कारित करना बताई हैं। पुलिस टीम द्वारा मामले के आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया, आरोपी द्वारा अपना नाम हेमंत सांडिल्य उम्र 22 वर्ष साकिन चारपारा बारियों थाना राजपुर जिला बलरामपुर का होना बताया गया, आरोपी से घटना के सम्बन्ध में पूछताछ किये जाने पर पीड़िता को बहला-फुसला कर शादी करने का झांसा देकर जबरन दुष्कर्म की घटना कारित किया जाना स्वीकार किया गया। आरोपी के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से प्रकरण में 87, 64(2)(ड) बी.एन.एस. एवं पोक्सो एक्ट की धारा 4, 6 जोड़कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया हैं।

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