नाबालिग युवती का अपहरण कर शादी करने का झांसा देकर दुष्कर्म करने के आरोपी को अपराध पंजीबद्ध होने के 24 घंटे के भीतर थाना बागबहार पुलिस ने कोरबा से किया गिरफ्तार

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थाना बागबहार में आरोपी दीपक उर्फ परदेशी के विरूद्ध अप.क्र. 12/2022 धारा 363, 366, 376 (2)(एन) भा.द.वि. 4, 6 पाॅक्सो एक्ट के तहत् अपराध पंजीबद्ध

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो,

जशपुर, घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि थाना बागबहार क्षेत्रांतर्गत रहने वाला 44 वर्षीय पिता ने दिनांक 24.01.2022 को थाना में रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसकी 15 वर्ष 06 माह की नाबालिग लड़की दिनांक 24.12.2021 को किसी कार्य से घर से निकली थी जो शाम तक वापस घर नहीं लौटी। प्रार्थी अपनी पुत्री का आस-पास एवं रिश्तेदारी में पता-तलाश किया, पता नहीं चला। कोई अज्ञात व्यक्ति प्रार्थी की नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर भगाकर ले गया है। प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना बागबहार में धारा 363 भा.द.वि. के तहत् अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

प्रकरण की विवेचना दौरान मुखबीर की सूचना एवं सायबल सेल के सहयोग से अपहृता नाबालिग लड़की के कोरबा पंप हाउस में होने की सूचना मिलने पर तत्काल थाना प्रभारी बागबहार जनक राम कुर्रे द्वारा हमराह स्टाॅफ के कोरबा जाकर पता-तलाश कर दबिश देकर आरोपी दीपक उर्फ परदेशी के कब्जे से अपहृता नाबालिग लड़की को बरामद किया गया एवं आरोपी को अभिरक्षा में थाना बागबहार लाया गया। अपहृता का महिला पुलिस अधिकारी से धारा 161 जा.फौ. के तहत् कथन कराने पर पीड़िता ने बताया कि दीपक उर्फ परदेशी से उसका परिचय बीते वर्ष एक शादी सामारोह में हुआ एवं आरोपी उससे शादी करने का झांसा देकर दुष्कर्म किया। दिनांक 24.12.2021 को आरोपी उसका अपहरण कर अपने साथ कोरबा में ले जाकर एक क्वार्टर में रखकर दुष्कर्म करना बताई। मामले में आरोपी दीपक उर्फ परदेशी उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम पाकरगांव थाना पत्थलगांव के विरूद्ध अपराध सबूत पाये जाने पर दिनांक 26.01.2022 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।   

प्रकरण की विवेचना, अपहृता की बरामदगी एवं आरोपी को गिरफ्तार करने में थाना प्रभारी बागबहार निरीक्षक जनक राम कुर्रे, आर. 331 अरविन्द पैंकरा, आर. 189 विमल मिंज, आर. 782 शंकर राम बेसरा की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

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