
रायपुर में शराब माफियाओं पर पुलिस का शिकंजा : रायपुर में 13.68 लीटर अवैध देशी शराब जब्त, तीन गिरफ्तार, आबकारी एक्ट में की गई कार्यवाही.
March 12, 2025थाना पुरानी बस्ती, जिला रायपुर छ.ग. में अपराध क्रमांक 94/2025 धारा 34(2) आबकारी एक्ट, अपराध क्रमांक 95//2025 धारा 34(2) आबकारी एक्ट, अपराध क्रमांक 96/2025 धारा 34(1) आबकारी एक्ट किया गया पंजीबद्ध.
नाम आरोपी –
01. मुकेश वर्मा उर्फ बरहा पिता स्वर्गीय फतेह लाल वर्मा उम्र 34 वर्ष निवासी बजरंग किराना स्टोर्स के पास अमरपुरी थाना पुरानी बस्ती जिला रायपुर छत्तीसगढ़.
02. प्रकाश देवांगन पिता मकसूदन देवांगन उम्र 31 वर्ष निवासी शिव मंदिर के पास अमरपुरी थाना पुरानी बस्ती जिला रायपुर छत्तीसगढ़.
03. शत्रुघ्न सिन्हा पिता गोविंद सिन्हा उम्र 50 वर्ष निवासी बजरंग किराना स्टोर के पास अमरपुरी थाना पुरानी बस्ती जिला रायपुर छत्तीसगढ़.
देसी प्लेन मंदिरा 33 पौवा मात्रा 5.940 बल्क लीटर कीमत 2,970/- रुपए, देसी मदिरा मसाला 31 पौवा मात्रा 5.580 बल्क लीटर कीमत 3,410/- रुपए, देसी मदिरा मसाला 12 पौवा मात्रा 2.160 बल्क लीटर कीमत 1320/- रुपए कुल मात्रा 13.680 बल्क लीटर कीमत 7700/- रुपए जब्त किया गया.
रायपुर. 12 मार्च 2025 : उमनि एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायपुर डॉक्टर श्री लाल उम्मेद सिंह के दिशा निर्देश एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पश्चिम श्री दौलत राम पोर्ते, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर श्री लखन पटले तथा नगर पुलिस अधीक्षक श्री राजेश देवांगन के पर्यवेक्षण में अपराधों एवं नशे के कारोबारों पर अकुंश लगाने हेतू चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना पुरानी बस्ती पुलिस के कार्य से अलग-अलग जगह अवैध मंदिरा रखकर बिक्री करने के लिए ले जा रहे आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है।
प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 11 मार्च 2025 को मुखबीर से सूचना प्राप्त हुई कि अलग-अलग जगह बंधवा पारा में बंधवा तालाब के पास व खोखो तालाब के किनारे तीन व्यक्ति अवैध रूप से मंदिरा रखकर बिक्री करने के लिए ले जा रहे हैं मुखबिर से सूचना प्राप्त होते ही तत्काल टीम बनाकर गवाहों एवं सम्पूर्ण विवेचना कीट के साथ घटना-स्थल पर पुलिस पहूंची, जहां मुखबिर द्वारा बताए तीनों व्यक्ति खड़े थे, जो पुलिस को देखकर भागने की कोशिश किए किंतु पुलिस की तत्परता से भागने में असफल रहे। तलाशी के दौरान तीनों आरोपियों के कब्जे से अवैध रूप से मदिरा रखे मिला। आरोपियों को विधिवत दिनांक 11 मार्च 2025 को गिरफ्तार कर 01 प्रकरण जमानती होने से एक आरोपी को जमानत मुचलका में रिहा कर अन्य दो आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।