
बिलासपुर में मानव तस्करी का सनसनीखेज मामला : बांग्लादेशी युवक ने नाबालिग को बनाया शिकार, अपहरण कर की जबरन शादी, पुलिस ने लिया हिरासत में, नाबालिग के अपहरण और पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज, पुलिस ने की कार्यवाही.
March 17, 2025आरोपी के विरूद्ध थाना-तोरवा, जिला-बिलासपुर (छ.ग.) में अपराध क्रमांक – 122/2025 में धारा -141,143,143(4), 64(2)(m) बीएनएस एवं 4,6 पॉक्सो एक्ट, पासपोर्ट अधिनियम 1946 की धारा 14A(B) के अंतर्गत की गई कार्यवाही.
घटना स्थल – नहरपारा देवरीखुर्द थाना तोरवा जिला बिलासपुर, रिपोर्ट दिनाँक – 16/03/2025 के 00:50 बजे.
नाम आरोपी – हृदोय कुमार शर्मा पिता रिपोन शर्मा उम्र 20 वर्ष स्थाई पता ग्राम तोरफ नोआपारा उपजिला/पुलिस स्टेशन कोतवाली जिला जशोर बांगलादेश, हा.मु. नहरपारा देवरीखुर्द थाना तोरवा जिला बिलासपुर.
बिलासपुर. 17 मार्च 2025 : प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस अधीक्षक बिलासपुर श्री रजनेश सिंह के निर्देश पर अगामी वीवीआईपी विजिट को देखते हुए थाना तोरवा क्षेत्र में संदिग्ध मुसाफिर चेकिंग हेतु विशेष अभियान चलाया गया था। उक्त चेकिंग के आधार पर और नागपुर स्थित फ्रीडम फर्म नामक सामाजिक संस्था से मिली जानकारी की आरोपी हृदयोय कुमार शर्मा उम्र 20 वर्ष स्थाई पता ग्राम तोरफ नोआपारा जिला जशोर बांगलादेश एक बंगलादेशी नाबालिग बालिका का अपहरण करके उसके साथ नहरपारा देवरीखुर्द थाना तोरवा में रह रहा है और विवाह कर लिया है।
सूचना के आधार पर अपराध दर्ज कर पुलिस अधीक्षक बिलासपुर श्री रजनेश सिंह (भा.पु.से) के द्वारा निर्देशित करने पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) श्री राजेन्द्र जायसवाल एवं नगर पुलिस अधीक्षक कोतवाली श्री अक्षय प्रमोद साबद्रा (भा.पु.से.) के मार्गदर्शन में पुलिस द्वारा घटना-स्थल पर दबिश दी गई और आरोपी को हिरासत में लेकर नाबालिग बालिका को सुरक्षित रिहा किया गया, इस प्रकरण की कार्यवाही में नागपुर स्थित फ्रीडम फर्म नामक सामाजिक संस्था का विशेष योगदान रहा है।