
सरगुजा में सीरियल लूटकांड का पर्दाफाश : लूट, हथियार और सोने-चांदी का जखीरा बरामद,सरगुजा पुलिस ने 15 लाख की लूट का किया खुलासा, 3 अपराधी गिरफ्तार, दो खरीददार आरोपियों पर भी अग्रिम वैधानिक कार्यवाही जारी.
March 23, 2025थाना सीतापुर पुलिस टीम, थाना बतौली पुलिस टीम, साइबर सेल एवं स्पेशल टीम की संयुक्त कार्यवाही, आरोपियों के विरुद्ध की जा रही सख्त वैधानिक कार्यवाही.
आरोपियों के निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त 01 नग देसी पिस्टल, 01 नग देसी कट्टा, 01 मैगजीन, 03 नग जिन्दा राउंड, 01 नग लूटा गया स्कूटी, 01 नग घटना में प्रयुक्त ऑल्टो कार, 01 नग घटना में प्रयुक्त दोपहिया वाहन, 01 नग लूटा गया मोबाइल, 01 नग घटना में प्रयुक्त मोबाइल, 71.66 ग्राम गला हुआ सोना, 195 ग्राम चांदी गला हुआ, नगदी रकम 2500/- रुपये, लूटा गया 01नग मंगल-सूत्र एवं 02 नग पायल कुल कीमत मशरुका लगभग 15 लाख किया गया बरामद.
आरोपी शिवा उर्फ़ डेविड एक्का कई आपराधिक प्रकरणों में शामिल रहा हैं, आरोपी के विरुद्ध थाना सीतापुर, पत्थलगांव एवं बगीचा में लूट चोरी के कई प्रकरण हैं दर्ज.
आरोपी लखन उरांव जशपुर के दोहरे हत्याकांड का आरोपी रहा हैं, आरोपी द्वारा पैसे लेकर कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करने पर भेजा गया था जेल.
मामले में अन्य आरोपी घटना दिनांक से फरार हैं, आरोपियों का पता तलाश किया जा रहा हैं, शीघ्र ही मामले के सभी शामिल आरोपी होंगे गिरफ्तार.
अंबिकापुर. 23 मार्च 2025 : थाना कोतवाली अंतर्गत लूट के मामले का विवरण इस प्रकार हैं कि प्रार्थिया सुमन भगत हाल मुकाम महावीर हॉस्पिटल के पास गांधीनगर किराये का मकान स्थाई मुकाम देवगढ जुनापारा थाना सीतापुर कि दिनांक 24 नवंबर 2024 को थाना कोतवाली आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि प्रार्थिया वर्तमान में गाधीनगर महावीर हास्पीटल के पसा विराज बंगाली के किराये का मकान में रहकर डीसीए की पढ़ाई कर रही हूं कि दिनाक 23 नवंबर 2024 को प्रार्थिया अपने घर देवगढ़ से अपनी स्कुटी क्रमांक सीजी/15/ईसी/4324 से अकेली अम्बिकापुर आ रही थी, रात करीब 10:00 बजे लुचकी घाट के पास पहुंची थी, उसी समय मोटर सायकल में सवार तीन अज्ञात लडके प्रार्थी के स्कुटी वाहन से चाभी निकाल कर प्रार्थिया को धक्का देकर जमीन में गिरा कर प्रार्थिया का विवो कंपनी का मोबाईल व मेरी स्कुटी वाहन को लूट कर मौक़े से भाग गये हैं। मामले में प्रार्थिया की रिपोर्ट पर थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 839/24 धारा 309(6) बी.एन.एस. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
थाना सीतापुर अंतर्गत लूट के पहले मामले का विवरण इस प्रकार हैं कि प्रार्थिया श्रीमति दिव्या कान्ता टोप्पो ग्राम कुनमेरा मुड़ापारा पुलिस चौकी केरजू थाना सीतापुर द्वारा दिनांक 08 फरवरी 2025 को पुलिस चौकी केरजू आकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि प्रार्थिया बीसबहरी की थाना बगीचा की मूल निवासी है तथा विगत छ वर्षों से ग्राम कुनमेरा मुडापारा के टकेश्वर यादव के मकान में किराये से निवासरत है। दिनाक 07 फरवरी 2025 के रात्रि में खाना पीना खाकर अपने कमरे को बंद करके सोई हुई थी कि रात्री करीब 1:30 बजे तीन अज्ञात नाकाबपोश व्यक्ति घर का छानी तोड़ कर अंदर प्रवेश कर प्रार्थिया को जान से मारने की धमकी देकर आलमारी से नगद 3500/- रूपये कान का टप्स सोने का 2 जोडी, दो जोडी पायल, मंगल-सूत्र, स्कूटी का चाबी 2 नग, 2 नग एटीएम, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बोटर आई डी, आरसी बुक, मोबाइल लूट कर ले गये, मामले में प्रार्थिया की रिपोर्ट पर थाना सीतापुर में अपराध क्रमांक 63/25 धारा 331(2), 309(4) बी.एन.एस का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

थाना सीतापुर अंतर्गत लूट के दूसरे मामले का विवरण इस प्रकार हैं कि प्रार्थी राधेश्याम गुप्ता साकिन नवापारा थाना सीतापुर का 27 फरवरी 2025 को थाना सीतापुर आकर रिपोर्ट दर्ज कराया था कि प्रार्थी फारेस्ट विभाग में डिप्टी रेंजर पद से सेवानिवृत होकर अपने परिवार के साथ नवापारा सीतापुर में रोड किनारे घर बना कर रहता हैं। दिनांक 26 फरवरी 2025 को प्रार्थी एवं इसका परिवार घर में रात्रि में खाना खाने के बाद अपने-अपने रूम में सोये थे, अचानक करीब रात 01:30 बजे उपर घर के पहला मंजिल से दरवाजा को लात मारकर खोलकर तीन व्यक्ति जिसमें से एक व्यक्ति चेहरा में कपड़ा बांधा हुआ था, 02 व्यक्ति काला हेलमेट लगाये हुये थे, तीनों काला नीला रंग का जैकेट पहने हुये थे, 02 व्यक्ति कट्टा रखे थे व एक व्यक्ति के पास तलवार रखा हुआ था, घर में घुसकर डरा धमका कर प्रार्थी के बड़े लड़के अजय को उसके रूम में बाहर से बंद कर प्रार्थी के पिताजी जो उपर पहला मंजिल में सोये थे उनको अपने साथ नीचे लाकर प्रार्थी एवं उसके परिवार के सदस्य जो कि अलग-अलग रूम में सोये थे को उठाकर एक रूम में बैठाकर घर के सभी लोगों का मोबाईल अपने पास रख लिये। एक व्यक्ति जो तलवार रखा था, जो बोला कि हल्ला करोगें तो गोली मार देंगे, हमलोग पार्टी के आदमी हैं, हम लोग जांच करने आये हैं, तलवार वाला आदमी गेट पर खड़ा रहा। दुसरा व्यक्ति प्रार्थी के छोटी बहु के रूम में गया और सारा सामान को जिसमें सोने चांदी के जेवर व नगदी रकम को अपने पास रख लिये फिर प्रार्थी से प्रार्थी के रूम का अलमारी का चाबी मांगे और अलमारी खोलकर सोना चांदी व नगदी रकम निकाले उसके बाद दूसरा अलमारी लकडी का जिसमें पेटी था, उसका चाबी मांगे और उसमें रखा नगद राशि एवं सोने का अंगुठी जो बैग में था बैग सहित रख लिये फिर दुकान के दरवाजा खोलकर काउटर के दराज से नगदी रकम निकल लिये, उसके बाद तीनों व्यक्ति प्रार्थी एवं उसके परिवार के सदस्यों के पास आकर धमकाने लगे, उसके बाद दरवाजा बंद कर दिये और मेन गेट से बाहर चले गये।
कुछ देर बाद प्रार्थी का पोता जो सोया था, उस दरवाजा को बंद नहीं किये थे जो पोता आकर दरवाजा को खोला और बताया कि मेरे गले में सोने का चैन था, उसे भी लुट कर ले जाना बताया हैं। उनके जाने के बाद हल्ला किये तब प्रार्थी का मंझला भाई सत्यनारायण गुप्ता परिवार सहित आये उन्हीं के मोबाईल से आसपास के लोगों को बताये तथा प्रार्थी के सैमसंग मोबाईल को ले गये है और अन्य मोबाईल को छोड दिए। लुट किये गये मशरूका में सोने का मंगलसुत्र 12 ग्राम, मंगलसुत्र 1.5 तोला, जोधाहार 03 तोला, कान टप 10 ग्राम, कान टप 07 ग्राम कान टप 04 ग्राम , हार 12 ग्राम, अंगुठी 06 नग, चैन 02 नग, मांगटीका 02 नग, नथीया बडा, लोकेट 04 नग, पायल 04 सेट, करधन, पंजा, छोटा पायल, कटोरी चांदी, पुराना सोना, कान टप 01 तोला, कान टप 01 तोला, रानीहार 04 तोला, कंगन 04 नग एवं नगद 2,00,000/- रूपये कुल जुमला 13,00,000/- रूपये को लुट कर ले गये हैं। मामले में प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना सीतापुर में अपराध क्रमांक 80/25 धारा 331(2), 309(4) बी.एन.एस. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
थाना सीतापुर अंतर्गत लूट के तीसरे मामले का विवरण इस प्रकार हैं कि प्रार्थी राजेन्द्र कुमार अग्रवाल साकिन राधापुर थाना सीतापुर दिनांक 17 मार्च 2025 को थाना सीतापुर आकर रिपोर्ट दर्ज कराया था कि प्रार्थी का मकान एनएच 43 से लगा हुआ है, दिनांक 16 मार्च 2025 एवं 17 मार्च 2025 के मध्य रात्रि लगभग 02:00 बजे प्रार्थी के घर के बाहर लगे सीसीटीव्ही कैमरा में 04 अजात व्यक्तियों को जिन्होंने चेहरा एवं सिर पर कपडा बांध रखा था, प्रार्थी के घर के बाउंड्री वाल को पार कर अन्दर प्रवेश करते देखा गया तथा उनके हाथ में कोई हथियार रखे सीसीटीव्ही कैमरा में दिख रहा था। उनके द्वारा घर के अंदर प्रवेश करने का प्रयास किया गया, जो घर के लोग जाग रहे थे, जिनका आहट पाकर भाग गये थे। दिनांक 17 मार्च 2025 के शाम को प्रार्थी सीतापुर आया था, रात्रि करीब 09:30 बजे जैसे ही घर के पास पहुंचा तो पुनः चार नाकाबपोश जो हाथ में कट्टा एवं तलवार रखे थे, प्रार्थी के गाड़ी का लाईट देखकर घर के पीछे खेत तरफ दौड़ते हुए भाग गये। प्रार्थी के चौकीदार राजकुमार का 01 नग मोबाईल लुट कर भाग गये है। हाथ में कट्टा व तलवार रखना बताया हैं, मामले प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना सीतापुर में अपराध क्रमांक 121/25 धारा 309(4) बी.एन.एस. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
थाना कोतवाली एवं थाना सीतापुर अंतर्गत लूट के मामलो को संज्ञान में लेकर पुलिस अधीक्षक सरगुजा श्री योगेश पटेल (भा.पु.से.) के दिशा निर्देशन में थाना सीतापुर, थाना बतौली, साइबर सेल, स्पेशल पुलिस टीम से एक संयुक्त पुलिस टीम का गठन कर सभी मामलो में त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार करने के दिशा निर्देश दिए गये हैं। इसी क्रम में पुलिस टीम द्वारा लूट के मामलों में घटना-स्थल का निरीक्षण कर आसपास के सीसीटीवी फूटेज का अवलोकन किया गया। सीसीटीवी फूटेज के अवलोकन कर संदेहियों की पहचान कर साइबर सेल की सहायता से आरोपियों के सम्बन्ध में तकनिकी जानकारी प्राप्त कर आरोपियों का लगातार पता तलाश किया जा रहा था। पुलिस टीम के सतत प्रयास से मामले में 03 मुख्य आरोपियों को पकड़ कर पूछताछ की गई। आरोपियों द्वारा अपना नाम (01) शिवा उर्फ़ डेविड एक्का आत्मज बोधन एक्का उम्र 22 वर्ष साकिन कुनमेरा नवापारा थाना सीतापुर, (02) लखन उरांव आत्मज बेचना उरावं उम्र 28 वर्ष साकिन मेढ़ो थाना सेन्हा जिला लोहरदगा झारखण्ड, (03) रूपेंद्र श्रीवास आत्मज सुखसागर उम्र 27 वर्ष साकिन तमता सोनारपारा पत्थलगांव जिला जशपुर का होना बताया गया।
आरोपी शिवा उर्फ़ डेविड एक्का से घटना के सम्बन्ध में पूछताछ किये जाने पर बताया कि आरोपी शिवा उर्फ़ डेविड एक्का ग्राम कुनमेरा थाना सीतापुर जिला सरगुजा का रहने वाला है, पूर्व में चोरी के कई प्रकरणों में जशपुर जेल तथा अम्बिकापुर जेल में रहा है। जशपुर जेल में लखन उराव निवासी मेढ़ो थाना सेन्हा जिला लोहरदगा झारखण्ड से एवं अन्य से मुलाकात हुआ था तथा अबिकापुर जेल में अन्य साथियों से मुलाकात हुआ था। जेल से छूटने के बाद आपस में मिलेगे और घूमेंगे फिरंगे और पैसा कमायेंगे बोले थे। जेल से छूटने पर आरोपी शिवा का मुलाक़ात लखन उरांव से रांची में हुआ था, दो तीन दिन रांची में था, फिर वापस आ गया था। दिनांक 23 नवंबर 2024 को आरोपी शिवा उर्फ़ डेविड एक्का अपने साथी सोनू लकड़ा एवं अन्य के साथ मोट रसायकल से लालमाटी आया था, रात्रि करीब 10:00 बजे वापस जाते समय लुचकी घाट अंबिकापुर के पास एक लड़की नीला रंग का स्कुटी टीव्हीएस इन्टोर आते हुए दिखी थी, जिसे लुचकी घाट पुल के पास उसका मोबाईल एवं स्कुटी लूटना बताये, स्कुटी को आरोपी शिवा वर्तमान में चलाता हैं तथा मोबाईल को सरहापानी नदी कांसाबेल में फेक देने बताया हैं। उक्त प्रकरण में आरोपी सोनू लकड़ा पूर्व में थाना कोतवाली पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया हैं, मामले में एक अन्य आरोपी फरार है।
दिनांक 07 फरवरी 2025 को आरोपी शिवा उर्फ़ डेविड एक्का अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर ग्राम कुनमेरा मुडापारा चौकी केरजु क्षेत्र में जाकर रात करीब 01:30 बजे दिव्या कांत टोप्पो के किराना दुकान तथा ग्राहक सेवा केन्द्र में जाकर छत के उपर चढ़कर घर के अंदर घुसकर लुटपाट किये थे। उस घटना में बिना नंबर की मोटर सायकल सुपर स्पलेण्डर लेकर आया था, उसी में जाकर लूटपाट किये थे, आरोपी शिवा उर्फ़ डेविड एक्का का साथी घर के अंदर घुसा था, शिवा उर्फ़ डेविड एक्का तथा रूपेंद्र उर्फ़ पिटु श्रीवास घर के बाहर थे, आसपास के घर के सभी दरवाजा को बाहर से बंद कर दिये थे। अन्य साथी के द्वारा घर के अंदर घुसकर दिव्याकांता टोप्पो के कमरा का दरवाजा अंदर घुसकर अंदर से दरवाजा खोलने पर आरोपी शिवा एवं रूपेंद्र श्रीवास दोनों अदर घुस कर लूटपाट किये, लूटपाट में 3500/- रूपये नगद, सोने का मंगल-सुत्र 01 नग, सोने का कान का टप 01 जोड़ी, चांदी का पायल 02 जोड़ी, 01 नग मोबाईल स्क्रीन टच भारतीय स्टेट बैंक तथा ग्रामीण बैंक का कुल दो नग एटीएम कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी मिला था, लुटपाट का कुछ समान अन्य साथी अपने पास छिपा कर रख लिया था। लूटपाट की घटना के बाद तीनों आरोपी ग्राम घोघर वापस आ गये थे। दिनांक 09 फरवरी 2025 को शिवा तथा रूपेंद्र श्रीवास कुनकुरी जाकर तनिषा ज्वेलर्स में जाकर मंगल-सूत्र और दो जोड़ा चांदी का पायल को 10,000/- रूपये में बेच दिये और दिव्याकांता टोप्पो के पेन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड को सरगा जगल में ले जाकर फाड़ कर जला दिये तथा एटीएम कार्ड व मोबाइल हेण्डसेट को अपने पास रख लिये, लूट किये गये मोबाइल में मैडम का फोन पे चालू था तथा यूपीआई नम्बर को पिटू उर्फ रूपेन्द्र श्रीवास ने रिसेट कर यूपीआई नम्बर बनाया था, जिसका उपयोग पैसा निकालने में किया था। फिर मैडम के मोबाइल फोन के माध्यम से फोन पे से लगभग 94,000/- निकाल लिए थे। फोन में से निकाला हुआ पैसा को शिवा तथा रूपेंद्र आधा-आधा बंटवारा कर लिये। अपने हिस्सा में प्राप्त रुपये को खा पीकर खर्च कर देना बताया हैं।
दिनांक 26 फरवरी 2025 एवं 27 फरवरी 2025 के दरम्यानी रात शिवा उर्फ़ डेविड एक्का एवं एक अन्य साथी तीनों मिलकर बिना नंबर सुपर स्पलेण्डर मोटर सायकल से ग्राम नवापारा जाकर रोड किनारे एक पक्का का मकान जिसके घर के बाहर सीढी बना हुआ है, उस घर में आरोपी शिवा तथा लखन मुँह में कपड़ा बाधकर, अन्य आरोपी हेलमेट पहनकर घर अंदर पिस्टल कटटा, तलवार दिखा कर डरा धमका कर सोने चांदी का जेवर मोबाईल, नगदी रूपये लूटे थे, घटना के बाद तीनों मोटर सायकल से भाग कर महादेवडाव में जाकर सभी समान व नगदी का मिलान किये, जो सोने का हार 02 नग. सोने का मंगल-सुत्र 02 नग, सोने का चैन 02 नग, सोने का अंगुठी 03 नग, चाँदी का पायल 03 जोडी, नगदी रकम 57,000/- रूपये था। नगदी रूपये में से 19000-19000 हजार रूपये आपस में बांट लिये तथा सभी जेवर मामले में शामिल तीसरा अन्य आरोपी अपने पास बैग में रख लिया तथा बोला कि इसे बाद में बेचेगें, करीब पांच छः दिन के बाद हम लोग अन्य साथी आरोपी से अपने हिस्से का जेवर मांगे, जो यह देने में टाल मटोल कर रहा था और हम लोग को नहीं दिया, हम लोग उसके दो दिन बाद उसके गाँव में ही उसका मारूति वेन को रोके और अपने हिस्से का जेवर को मांगे तो वह आरोपी शिवा एवं लखन उरांव को सोने का चेन 02 नग, 01 बड़ा सोने का हार 01 मंगल-सुत्र, 01 अंगुठी एवं 02 नग चांदी का पायल दिया और बोला कि बाकी सभी नकली है। मैं और लखन उक्त जेवर को लेकर इंटकी (रांची) के सोनार सुशील के दुकान में ले गया, जहाँ सोना के जेवर की इंटकी के सुशील सोनार के दुकान में बेच दिये, उस समय आरोपियों को सोना के जेवर का 39,000/- रूपये दिया था, जिसमें से शिवा 10000/- रूपये तथा लखन को 5000/- रूपये मिला था, बाकी अन्य साथियों को दिया गया था। उक्त पैसा को आरोपी खा पीकर एवं गाडी में तेल डाल कर खत्म कर दिया हैं, आरोपी के पास केवल 700/-रूपये शेष बचा है जिसे जप्त किया गया हैं।
दिनांक 16 मार्च 2025 को राँची से अल्टो कार क्रमांक जेएच/02/एल/1098 से आरोपी शिवा अपने साथी लखन उरांव एवं अन्य के साथ मिल कर महादेवडांड गये और रहे, पांचों मिलकर किसी के घर में लूटपाट करने का प्लान बनाये और आरोपी शिवा बताया कि राधापुर में ईंट-भटठा का एक मालिक है, उसके यहां अच्छा माल मिलेगा, तब मेरे बताये अनुसार पांचों आरोपी एक साथ अल्टोकार में राधापुर की ओर आये, अपने साथ लखन उरांव देसी कटटा, शिवा देसी पिस्टल, रखकर राधापुर ईंट-भटठा के मालिक के घर में लूट के इरादे से रात्रि करीबन 02:00 बजे बाउण्ड्री वाल के अंदर घुसे, घर के चारों ओर देखे अंदर नहीं घुस पाये तो रेकी करके चले गये और दुसरे दिन दिनांक 17 मार्च 2025 के रात्रि करीबन 09:00 बजे फिर पांचों आकर अल्टोकार को कुछ दुर पे खड़ा करके बाहर गेट का दरवाजा खोल कर घुसे तो चौकीदार घर के बाहर में मिला, जिसे शिवा धमका कर चौकीदार का मोबाईल को लूट कर रख लिया और अन्य साथी आरोपीगण लोग चौकीदार को दरवाजा खुलवाने के लिए बोले किंतु घरवाले दरवाजा नहीं खोले, लात मारने पर भी दरवाजा नहीं खुला और उसी समय उनके घर के सामने एक गाड़ी आ जाने से हम लोग पकड़ा जाने के डर से वहाँ से भाग गये और रास्ते में चौकीदार की मोबाईल को वहीं पास की झाड़ी में फेंक कर चले गये थे।
ग्राम कुनमेरा में लुटे हुए मंगल-सूत्र एवं पायल को कुनकुरी के तनिषा ज्वेलर्स के पास दिया हूँ एवं मुसु व राधापुर के लूट में प्रयुक्त देसी पिस्टल व अल्टो कार में रखा हूँ, उक्त कार एवं स्कूटी मेरे घर के पास खड़ी है तथा इंटकी राँची झारखण्ड सुशील ताम्रकार सोनार के पास बिक्री करने पर मामले में शामिल खरीददार आरोपियों को पकड़ कर पूछताछ किया गया, जो आरोपियों द्वारा अपना नाम (04) सुशील प्रसाद ताम्रकर आत्मज स्व. गंदुरा साव उम्र 46 वर्ष साकिन ईटकी रॉची झारखण्ड, (05) राजेंद्र सोनी आत्मज सरजू सोनी उम्र 46 वर्ष साकिन पुरानी बस्ती कुनकुरी जशपुर का होना बताया गया, खरीददार आरोपियों से घटना के सम्बन्ध में पूछताछ करने पर लूटा गया सोने-चांदी का जेवर खरीदकर घटना कारित किया जाना स्वीकार किया गया। खरीददार आरोपियों से कुल 71.66 ग्राम गला हुआ सोना, 195 ग्राम चांदी गला हुआ बरामद किया गया। खरीददार आरोपियों के विरुद्ध प्रकरण में धारा 317(2) बी.एन.एस. जोड़ कर प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा रही हैं।
मामले के मुख्य आरोपियों से घटना के सम्बन्ध में पूछताछ किये जाने पर घटना कारित किया जाना स्वीकार किया गया, आरोपियों के निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त 01 नग देसी पिस्टल, 01 नग देसी कट्टा, 01 मैगजीन, 03 नग जिन्दा राउंड, 01 नग लूटा गया स्कूटी, 01 नग घटना में प्रयुक्त ऑल्टो कार, 01 नग घटना में प्रयुक्त दोपहिया वाहन, 01 नग लुटा गया मोबाइल, 01 नग घटना में प्रयुक्त मोबाइल, नगदी रकम 2500/- रुपये, लूटा गया 01नग मंगल-सूत्र एवं 02 नग पायल कुल कीमत मशरुका लगभग 15 लाख बरामद किया गया हैं। आरोपियों के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया हैं।
इस प्रकरण की सम्पूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी सीतापुर निरीक्षक प्रदीप जायसवाल, उपनिरीक्षक राजेन्द्र सिंह, प्रधान आरक्षक नंदकुमार प्रजापति, आरक्षक रूपेश महंत, सायबर सेल प्रभारी उपनिरीक्षक शिशिरकान्त सिंह, सहायक उपनिरीक्षक अजीत मिश्रा, प्रधान आरक्षक भोजराज पासवान, आरक्षक अशोक यादव, आरक्षक मनीष सिंह, आरक्षक विरेन्द्र पैकरा, आरक्षक लालदेव साय, आरक्षक रमेश राजवाड़े, आरक्षक जितेश साहू, स्पेशल टीम प्रभारी सहायक उपनिरीक्षक विवेक पाण्डेय, आरक्षक संजीव चौबे, आरक्षक सतेन्द्र दुबे, आरक्षक राहुल सिंह, आरक्षक अमित विश्वकर्मा, आरक्षक आनंद गुप्ता, थाना प्रभारी बतौली उपनिरीक्षक सी.पी. तिवारी, आरक्षक दीपक पाण्डेय, आरक्षक जोगी बड़ा सक्रिय रहे।