
शराब ने फिर छीनी एक ज़िंदगी : पति ने लाठी से पीट कर व गला दबा कर पत्नी की कर दी हत्या, शव पर कपड़ा ढंककर छिपाने की कोशिश,गिरफ्तार कर भेजा गया न्यायिक अभिरक्षा में.
April 13, 2025घर के अनाज व बर्तन को बेचकर शराब पीने के नाम पर हुआ था पति व पत्नी में विवाद.
हत्या में प्रयुक्त लकड़ी की लाठी की भी पुलिस ने किया जप्त.
मामला थाना सिटी कोतवाली जशपुर क्षेत्रांतर्गत ग्राम कदमटोली, घोलेंग का.
आरोपी के विरुद्ध थाना सिटी कोतवाली जशपुर में हत्या के लिए बीएनएस की धारा 103(1) के तहत् अपराध पंजीबद्ध.
नाम आरोपी – 1.राजेश तेंदुआ, उम्र 46 वर्ष, निवासी घोलेंग कदमतोली, थाना सिटी कोतवाली जशपुर (छ.ग)
नाम मृतिका – बिरसमुनि बाई पति राजेश तेंदुआ, उम्र 45 वर्ष,घोलेंग कदमतोली, थाना सिटी कोतवाली जशपुर (छ.ग)
जशपुर/कुनकुरी : छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहाँ घरेलू कलह और नशे की लत ने एक और ज़िंदगी छीन ली। शराब के नशे में चूर एक व्यक्ति ने महज घरेलू विवाद के चलते अपनी पत्नी को लाठी से पीट-पीटकर मौत के घाट उतार दिया। विवाद की वजह इतनी चौंकाने वाली थी कि आरोपी को अपनी पत्नी द्वारा घर का अनाज और बर्तन बेचकर शराब पीना नागवार गुजरा और इसी बात ने पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया। जशपुर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर हत्या के गंभीर आरोप में जेल भेज दिया है। यह मामला न केवल घरेलू हिंसा की भयावहता को उजागर करता है, बल्कि समाज में नशे के दुष्परिणामों पर भी गंभीर प्रश्न खड़े करता है।
मिली जानकारी के अनुसार दिनांक 11 अप्रैल 2025 को सूचक महेंद्र तेंदुआ उम्र 40 वर्ष निवासी ग्राम घोलेंग कदम टोली, थाना सिटी कोतवाली जशपुर से पुलिस को सूचना मिली थी कि उसके ग्राम घोलेंग कदम टोली में उसके पड़ोस में रहने वाली बिरसमुनि बाई, की उसके पति राजेश तेंदुआ के द्वारा हत्या कर दी गई है, सूचना पर थाना सिटी कोतवाली पुलिस के द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए सूचना तस्दीक हेतु तत्काल घटना स्थल जाकर मृतिका बिरसमुनि बाई के शव का पंचनामा किया गया, प्रथम दृष्टिया मामला हत्या से संबंधित पाए जाने पर पुलिस के द्वारा शव का डॉक्टर से पोस्ट मार्डम कराया गया, पोस्ट मार्डम रिपोर्ट में डॉक्टर द्वारा लाठी डंडे से आई चोट, व गला दबाने से मौत होना बताने पर, पुलिस के द्वारा संदेही आरोपी पति राजेश तेंदुआ उम्र 46 वर्ष को हिरासत में लेकर, हत्या हेतु बीएनएस की धारा 103 (1) के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर जांच विवेचना में लिया गया।
विवेचना के दौरान पुलिस की पूछताछ में आरोपी पति राजेश तेंदुआ उम्र 46 वर्ष निवासी ग्राम घोलेंग कदम टोली ने अपराध स्वीकार करते हुए बताया कि मृतिका बिरसमुनी व वह पति-पत्नी हैं, दिनांक 10 अप्रैल 2025 को उसकी पत्नी मृतिका बिरसमुनी जो शराब पीने की आदि थी, घर में रखे अनाज व बर्तन को बेचकर शराब पी ली थी। जब आरोपी राजेश तेंदुआ शाम को घर लौटा तो देखा कि उसकी पत्नी नशे में थी व आरोपी भी शराब के नशे में था, इसी दौरान, घर की देखरेख, अनाज व बर्तन को बेच कर शराब पीने के नाम से आरोपी व उसकी पत्नी मृतिका बिरसमुनि के बीच वाद विवाद होने पर, गुस्से में आकर आरोपी राजेश तेंदुआ ने घर में रखी लकड़ी की लाठी से मृतिका के सिर, छाती, कमर में वार कर, अपनी पत्नी मृतिका बिरसमुनि बाई के गले को दबा कर उसकी हत्या कर दी तथा मृतिका बिरसमुनि बाई को घसीट कर अपने कमरे में लाया एवं जमीन में सुला कर उसके ऊपर कपड़ा ढंक दिया था। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त लकड़ी की लाठी को भी आरोपी के कब्जे से बरामद कर लिया है।
आरोपी राजेश तेंदुआ उम्र 46 वर्ष निवासी ग्राम घोलेंग कदम टोली थाना सिटी कोतवाली जशपुर के द्वारा अपराध स्वयं स्वीकार करने व आरोपी के विरुद्ध पर्याप्य अपराध सबूत पाए जाने पर विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है।