आरोपियों के विरुद्ध थाना पत्थलगांव में छ.ग. कृषक पशु परिरक्षण अधि -2004 की धारा 4,5,10 के तहत अपराध पंजीबद्ध
गिरफ्तार आरोपियों का नाम – 1. प्रकाश एक्का उम्र 45 वर्ष, 2. सुशील कुजूर उम्र 45 वर्ष, दोनों निवासी ग्राम पतरापाली चूरेलझरिया थाना पत्थलगांव जिला जशपुर (छ.ग.).
पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 10 किलो गौ मांस को किया जप्त, मामला थाना पत्थलगांव क्षेत्रांतर्गत ग्राम पतरापाली चूरेलझरिया का
जशपुर. 29 जून 2025 : जशपुर जिले के पत्थलगांव थाना क्षेत्र के ग्राम पतरापाली चूरेलझरिया में जशपुर पुलिस द्वारा ऑपरेशन शंखनाद के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गौ मांस के साथ गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने एक घर में दबिश देकर लगभग 10 किलो गौ-वंश का मांस बरामद किया है। इस मामले में एक अन्य आरोपी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। छ.ग. कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम के तहत अपराध दर्ज कर आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
दिनांक 27 जून 2025 को थाना पत्थलगांव पुलिस को मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी कि ग्राम पतरापाली चुरेलझरिया में आरोपी प्रकाश एक्का अपने घर में गौ-वंश मांस को भारी मात्रा में रखा है, जिस पर पुलिस के द्वारा सूचना के संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को अवगत कराते हुए, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जशपुर श्री शशि मोहन सिंह के दिशा निर्देश पर थाना पत्थलगांव पुलिस टीम के द्वारा आरोपी प्रकाश एक्का के घर में घेरा बंदी कर, छापामारी की गई। पुलिस को प्रकाश के घर से बोरी में बंधा हुआ, लगभग 10 किलो संदिग्ध मांस मिला, पुलिस के द्वारा संदिग्ध मांस को जप्त कर, पशु चिकित्सक से परीक्षण कराने पर, पशु चिकित्सक द्वारा गौ-मांस की पुष्टि करने पर, पुलिस के द्वारा आरोपी प्रकाश एक्का को हिरासत में लिया गया।
पुलिस की पूछताछ में आरोपी प्रकाश ने अपराध स्वीकार करते हुए बताया कि उक्त गौ-वंश मांस को वह अपने गांव के ही बिमल कुजूर उर्फ भानू के पास से सुशील कुजूर के साथ खाने के लिये खरीद कर लाया था व अपने घर पर में रखा था।
पुलिस के द्वारा आरोपी प्रकाश एक्का की निशानदेही पर मामले में संलिप्त एक आरोपी सुनील कुजूर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। दूसरा आरोपी विमल कुजूर उर्फ भानु फरार है, जिसकी पुलिस के द्वारा पतासाजी की जा रही है, जिसे शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
उक्त कृत्य के लिए आरोपियों के विरुद्ध थाना पत्थलगांव में छ.ग. कृषक पशु परिरक्षण अधि – 2004 की धारा 4,5,10 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है।
आरोपियों के द्वारा अपराध स्वीकार करने व पर्याप्त अपराध सबूत पाए जाने पर विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है।
प्रकरण की कार्यवाही व आरोपी को गिरफ्तार करने में थाना प्रभारी पत्थलगांव निरीक्षक श्री विनीत कुमार पाण्डेय, सहायक उपनिरीक्षक श्री राजनाथ भगत, आरक्षक भवानी लाल कहरा, नगर सैनिक दिनेश पैकरा की सराहनीय भूमिका रही है।
प्रकरण में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जशपुर श्री शशि मोहन सिंह ने बताया कि गौ मांस के साथ तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है, गौ वंशों से संबंधित अपराध में संलिप्त किसी भी आरोपी के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, ऑपरेशन शंखनाद निरंतर जारी रहेगा।
