थाना कोतरारोड़ में अपराध क्रमांक 287/2025 धारा 137(2) भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराध पंजीबद्ध कर की गई विवेचना के उपरांत प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर धारा 64(1), 87 बीएनएस (BNS), 4, 6 पॉक्सो एक्ट जोडी गई.
रायगढ़. 10 जुलाई 2025 : रायगढ़ जिले के कोतरारोड़ थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगाने और दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी दीपक चौहान को ग्राम साल्हेओना से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को पॉक्सो एक्ट एवं भारतीय न्याय संहिता की गंभीर धाराओं के तहत न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। पीड़िता की मेडिकल जांच के साथ उसका बयान भी दर्ज किया गया है, जिसमें उसने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किए जाने की बात स्वीकार की है। रायगढ़ पुलिस ने गंभीरता से इस मामले को लेते हुए संवेदनशीलता से कार्य किया है।
थाना कोतरारोड़ क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर भगाने के मामले में पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को साल्हेओना गांव से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी दीपक चौहान (20 साल) को पुलिस ने पॉक्सो एक्ट एवं भारतीय न्याय संहिता की संगीन धाराओं के अंतर्गत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे रिमांड पर भेज दिया गया।
प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनांक 08 जुलाई 2025 को एक स्थानीय महिला ने कोतरारोड़ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग बेटी दिनांक 07 जुलाई को स्कूल में रिजल्ट लेने के लिए कह कर घर से निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। परिजनों द्वारा आसपास के गांवों में तलाश की गई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। संदेह के आधार पर परिजनों ने दीपक चौहान नामक युवक का नाम लिया, जिससे लड़की का पूर्व परिचय था और बातचीत होती थी। परिजनों द्वारा दीपक को लड़की से दूर रहने की हिदायत भी दी गई थी, किंतु शिकायतकर्ता के अनुसार उसी युवक ने बहला-फुसला कर उसकी बेटी को भगाया।
रिपोर्ट पर थाना कोतरारोड़ में अपराध क्रमांक 287/2025 धारा 137(2) भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराध पंजीबद्ध कर तत्काल विवेचना शुरू की गई। थाना प्रभारी निरीक्षक मोहन भारद्वाज के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मुखबिर सक्रिय कर सूचना प्राप्त की कि अपहृता व संदेही ग्राम साल्हेओना में मौजूद हैं। सूचना मिलते ही पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची, जहां दोनों को बरामद किया गया। गवाहों के समक्ष अपहृता की बरामदगी कर पंचनामा तैयार किया गया एवं दोनों को थाने लाया गया।
महिला डेस्क में एकांत में पीड़िता से पूछताछ की गई, जिसमें उसने बताया कि वह दीपक चौहान को पिछले तीन वर्षों से जानती है। दीपक उसे लगातार शादी करने की बात कहता था, जबकि वह स्वयं को नाबालिग होने की बात स्पष्ट कर चुकी थी। 6 जुलाई को दोनों की बातचीत हुई और 7 जुलाई की सुबह दीपक ने स्कूल के पास से उसे अपनी मोटर साइकिल में बैठाकर ग्राम साल्हेओना ले गया, जहां वह रात्रि भर रही, जहां आरोपी द्वारा किशोर बालिका से शारीरिक संबंध बनाया, जिससे प्रकरण में धारा 64(1), 87 बीएनएस (BNS), 4, 6 पॉक्सो एक्ट जोडी गई।
पुलिस ने आरोपी दीपक चौहान को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। प्रकरण में थाना प्रभारी मोहन भारद्वाज, उपनिरीक्षक कुसुम कैवर्त, आरक्षक चंद्रेश पाण्डेय, आरक्षक अशोक राठिया एवं महिला आरक्षक श्यामा सिदार की सक्रिय भूमिका रही। रायगढ़ पुलिस द्वारा नाबालिगों से जुड़े मामलों में सख्ती से कार्रवाई जारी है।
