नौकरी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर नाबालिग लड़की सहित युवती को दिल्ली ले जाने वाले आरोपी महेश यादव को जशपुर पुलिस की टीम ने किया गिरफ्तार, पुलिस टीम ने उक्त अपहृत लड़कियों को सकुशल बरामद कर परिजनों को सौंपा
February 10, 2022नौकरी/कार्य करने हेतु दिल्ली जाने की सूचना उक्त लड़कियों ने पंचायत में नहीं दी और ना ही पलायन रजिस्टर में नाम दर्ज कराया
थाना तपकरा में आरोपीगणों के विरूद्ध अप.क्र. 15/2022 धारा 363, 370, 374, 34 भा.द.वि. के तहत् अपराध पंजीबद्ध
समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो,
जशपुर, मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि थाना तपकरा क्षेत्र निवासी 45 वर्षीय व्यक्ति ने दिनांक 02.02.2022 को थाना में रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 23.01.2022 के शाम 06ः00 बजे से उसकी दोनों पुत्रियां उम्र 17 वर्ष एवं 21 वर्ष घर से निकलकर कहीं चले गये हैं, वापस नहीं आये है, कोई अज्ञात व्यक्ति उसकी लड़कियों को बहला-फुसलाकर कहीं ले गया है। रिपोर्ट पर थाना तपकरा में धारा 363 भा.द.वि. के तहत् अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
विवेचना दौरान मुखबीर की सूचना एवं सायबर सेल सहयोग से प्रार्थी की दोनों लड़कियों के दिल्ली में मौजूद होने की सूचना मिलने पर पुलिस अधीक्षक जशपुर द्वारा तत्काल निरीक्षक जीवन जांगड़े के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित कर बरामदगी कार्यवाही हेतु टीम को दिल्ली के लिये रवाना किया गया। पुलिस टीम द्वारा दिल्ली में जाकर पता-तलाश कर 17 वर्षीय नाबालिग अपहृता को आनंद विहार हरिनगर नई दिल्ली से एवं 21 वर्षीय युवती को आजादपुर थाना मैट्रो नई दिल्ली से दिनांक 05.02.2022 को बरामद किया गया।
अपहृताओं से पूछताछ करने पर बताया कि उन्हें पूर्व परिचित महेश यादव एवं उसके साथियों के द्वारा नौकरी का झांसा देकर फोन के माध्यम से बहला-फुसलाकर दिनांक 23.01.2022 को उनके गांव से जशपुर बुलाकर बस के माध्यम से रांची में बुलाया और रांची से ट्रेन में बैठाकर दिल्ली ले जाकर घरेलू काम में लगा दिया था। आरोपी महेश यादव का पुलिस टीम द्वारा दिल्ली में पता-तलाश कर अभिरक्षा में लेकर थाना लाया गया। आरोपी के विरूद्ध अपराध सबूत पाये जाने पर प्रकरण में धारा 370, 374, 34 भा.द.वि. जोड़ी जाकर प्रकरण के आरोपी महेश यादव उम्र 22 वर्ष निवासी सुण्डरू थाना तपकरा को दिनांक 09.02.2022 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। प्रकरण के अन्य आरोपियों की पता-तलाश की जा रही है।
प्रकरण की दोनों पीड़िताओं ने दिल्ली में जाकर काम करने की जानकारी अपने पंचायत में नहीं दी और ना ही गांव के पलायन रजिस्टर में अपना नाम दर्ज कराया।
प्रकरण की विवेचना, अपहृताओं की बरामदगी एवं आरोपी को गिरफ्तार करने में निरीक्षक जीवन जांगडे़ एवं टीम, उ.नि. एल.आर. चौहान, आर. 587 संतु यादव, म.आर. 633 मंजू यादव की महत्वपूर्ण भूमिका रही।