ब्रेकिंग : पोक्सो एक्ट के मामले में न्यायालय हुआ सख्त, कुनकुरी के विशेष न्यायाधीश ने आरोपी को दी अर्थदण्ड के साथ 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा

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पीड़िता को प्रतिकर प्रदान किये जाने हेतु भी किया गया आदेशित

सागर जोशी, समदर्शी न्यूज़

कुनकुरी. विशेष न्यायालय पोक्सो के पीठासीन अधिकारी न्यायाधीश श्री अजीत कुमार राजभानु के न्यायालय द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 366, 376 (ढ) तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 5 (ठ) में प्रावधानित तथा धारा 6 के अन्तर्गत आरोपी दिनेश यादव निवासी बुटकछार, पुलिस चौकी करडेगा, थाना तपकरा को अपराध सिद्ध पाए जाने पर धारा 363 भारतीय दंड संहिता के अपराध में 2 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000 रुपये के अर्थदंड से तथा धारा 366 भारतीय दंड संहिता के अपराध में 5 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। अर्थदण्ड की राशि अदा न किए जाने पर क्रमशः 1-1 वर्ष का सामान्य कारावास पृथक से भुगतने की सजा दी गई है। धारा 6 पाक्सो अधिनियम के आरोप में आरोप सिद्ध पाये जाने पर 20 वर्ष के कठोर कारावास और 5000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड की राशि अदा न होने पर आरोपी को 2 वर्ष का सामान्य कारावास पृथक से भुगतने का आदेश भी किया गया है। कारावास की सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी तथा पीड़िता को प्रतिकार प्रदान करने हेतु भी आदेशित किया गया है। अभियोजन की ओर से विशेष अपर लोक अभियोजक श्रीमती श्यामा महानंद द्वारा पैरवी की गई थी।

क्या था मामला

अभियोजन के अनुसार मामला संक्षिप्त रूप से इस प्रकार है कि पीड़िता की माता ने पुलिस चौकी करडेगा थाना तपकरा में उपस्थित होकर इस आशय की लिखित शिकायत प्रस्तुत की थी कि उसकी लड़की पीड़िता कक्षा आठवीं उत्तीर्ण की है एवं वर्तमान में उसकी उम्र 14 वर्ष हो रही है दिनांक 14 अप्रैल 2019 को वह एवं उसकी लड़की अपने रिश्तेदार के यहां शादी में केराडीह ग्राम गए थे उसी समय गुटकछार निवासी दिनेश यादव उसकी लड़की से बातचीत कर रहा था और उसका मोबाइल नंबर भी लिया था उसकी लड़की (पीड़िता) को दिनेश यादव दिनांक 17 जुलाई 2019 को उसके गांव से लेकर अपने घर गुटकछार गया था तथा वहां 3 दिन रखा था तब वह वहां जाकर अपनी लड़की को लेकर वापस आ गई थी। दिनांक 25 जुलाई 2019 को सायं 6ः00 बजे उसकी नाबालिक लड़की सामुदायिक भवन के पास गई थी जहां से दिनेश यादव उसकी लड़की को लेकर चला गया था इसके पश्चात लगभग 4 माह तक उसका पतासाजी किया गया किंतु पता नहीं चल पा रहा था और दिनांक 20 दिसंबर 2019 को एक अनजान नंबर से इसकी लड़की का फोन आया और उसने कहा कि वह कुनकुरी आ रही है उसे कुनकुरी लेने आओ तब वह कुनकुरी जाकर अपनी लड़की को घर लेकर आई और उससे पूछताछ की कि कहां गई थी तब उसकी लड़की (पीड़िता) ने उसे बताया कि उसे दिनेश यादव पहली बार दिनांक 17 जुलाई 2019 को पत्नी बनाने की बात कह कर अपने घर बुटकछार ले गया था और वहां उसे 3 दिन तक रख कर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया और बाद में दिनांक 25 जुलाई 2019 को दिनेश यादव इसकी पुत्री को पति पत्नी बनाकर रखने की बात कह कर सामुदायिक भवन के पास से बगीचा लेकर गया और बगीचा पावर हाउस के पास किराए का कमरा लेकर रहने लगा और वहां पीड़िता को ले जा कर रखा था और उसे अपनी पत्नी हो कह कर उसकी इच्छा के विरुद्ध उससे शारीरिक संबंध बनाने लगा। आरोपी दिनेश द्वारा अन्य लड़की से बात किए जाने पर पीड़िता द्वारा विरोध किया गया जिसके बाद दिनेश उसके साथ मारपीट करने लगा जिससे डरकर वह वापस आ गई उसके उपरांत लड़की (पीड़िता) के बताए जाने पर पीड़िता की मां को पता चला कि आरोपी दिनेश यादव उसकी लड़की का शारीरिक शोषण किया है।

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