बड़ी खबर : नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी को तीन वर्ष के कठोर कारावास के साथ मिली 5 हजार रूपये अर्थदण्ड की सज़ा

बड़ी खबर : नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी को तीन वर्ष के कठोर कारावास के साथ मिली 5 हजार रूपये अर्थदण्ड की सज़ा

February 11, 2022 Off By Samdarshi News

सागर जोशी, समदर्शी न्यूज़

कुनकुरी. न्यायालय विशेष न्यायाधीश कुनकुरी जिला जशपुर (छत्तीसगढ़) के पीठासीन न्यायाधीश श्री अजीत कुमार राजभानु द्वारा आरोपी दुष्यंत कुमार चक्रेश को भारतीय दंड संहिता की धारा 354-क (i) एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 7 में प्रावधानित तथा धारा 8 में दंडनीय अपराध के अंतर्गत दोष सिद्ध पाए जाने पर 3 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है।

आरोपी दुष्यंत कुमार चक्रेश द्वारा गत 1 जून 2020 को शाम 6रू30 बजे अपनी दुकान में सामान क्रय करने के लिए आई हुई नाबालिग पीड़िता को बेइज्जत करने की मंशा से उसके साथ छेड़छाड़ करते हुए उस पर लैंगिक हमला किया गया था। न्यायालय द्वारा पीड़िता के साक्ष्य को पूर्ण अविश्वसनीय पाते हुए आरोपी को दोषी ठहराया गया एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए 3 वर्ष के कठोर कारावास एवं 5000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। राज्य की ओर से लोक अभियोजक श्रीमती श्यामा महानंद द्वारा पैरवी की गई।