नाबालिग बालिका पर घटित अपराध को गंभीरता से लेते हुए आरोपी के विरुद्ध त्वरित कार्रवाई करते हुए न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।
आरोपी अरविंद यादव उर्फ रिंकू उम्र 21 साल निवासी थाना शिवरीनारायण के विरूद्ध धारा 137(2), 87, 74, 75(i), (ii), 296, 115(2), 324(4) बीएनएस और 12 पाक्सो एक्ट के तहत की गई कार्रवाई.
जांजगीर-चांपा. 10 अगस्त 2025 : जांजगीर-चांपा जिले के शिवरीनारायण थाना क्षेत्र में नाबालिक बालिका से बेइज्जती की नीयत से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को पुलिस ने चंद घंटों में गिरफ्तार कर लिया। आरोपी अरविंद यादव उर्फ रिंकू (21) के खिलाफ बीएनएस की कई धाराओं और पाक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।
पीड़िता ने थाना शिवरीनारायण में रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी अरविंद यादव द्वारा जबरन अपनी मोटरसाइकिल पर बैठाकर ले जाने की कोशिश किया, मोटर सायकल में नहीं बैठने पर उसे बेइज्जती करने की नियत से छेड़छाड़ करने लगा जिसकी सूचना रिपोर्ट पर आरोपी के विरुद्ध दिनांक 10 अगस्त 2025 को अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक जांजगीर-चांपा श्री विजय कुमार पाण्डेय (IPS) के निर्देशन में आरोपी के विरुद्ध त्वरित कार्यवाही करते हुए उसे पकड़ा गया, जिसको हिरासत में लेकर घटना के संबंध में पूछताछ करने पर जुर्म स्वीकार करने से विधिवत गिरफ्तार कर उसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल बुलेट वाहन को बरामद किया जाकर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।
इस प्रकरण की कार्यवाही में निरीक्षक प्रवीण कुमार द्विवेदी थाना प्रभारी शिवरीनारायण, सहायक उपनिरीक्षक रामप्रसाद बघेल, प्रधान आरक्षक जगदीश रत्नाकर, आरक्षक तेरस साहू, आरक्षक पतिराम यादव, आरक्षक मुकेश साहू, महिला आरक्षक पूजा भारती कटकवार का सराहनीय योगदान रहा है।
