जंगली मवेशी का शिकार करने बिछाये करंट की चपेट में आने से हुई थी प्लांट कर्मी की मौत.
तमनार पुलिस ने अपराध क्रमांक 220/2025 धारा 105 बीएनएस के अंतर्गत अपराध किया दर्ज.
रायगढ़, 29 सितंबर 2025 : तमनार थाना पुलिस ने जंगली मवेशी का शिकार करने के लिए बिछाए गए करंट के कारण हुई प्लांट कर्मी मनोज कुमार पटेल (28 वर्ष) की मौत के मामले में आरोपी मनोहर नायक (62 वर्ष) को गैर इरादतन हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया। पुलिस अधीक्षक श्री दिव्यांग कुमार पटेल और डीएसपी श्री अनिल विश्वकर्मा के मार्गदर्शन में त्वरित कार्रवाई की गई।
घटना 26 सितंबर को हुई थी, जब मनोज कुमार पटेल अदानी कंपनी में काम के लिए निकला और अगले दिन जंगल में उसके शव के पास तार बिछा पाया गया। आरोपी ने बिजली चोरी कर करंट बिछाया था, जिससे प्लांट कर्मी की मौत हुई। पुलिस ने अपराध क्रमांक 220/2025, धारा 105 BNS के तहत मामला दर्ज किया।
पुलिस अधीक्षक श्री दिव्यांग कुमार पटेल के दिशा निर्देशन एवं डीएसपी श्री अनिल विश्वकर्मा के मार्गदर्शन में तमनार पुलिस ने करंट से हुई मौत की गंभीर घटना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए करंट बिछाने वाले आरोपी को गैरइरादतन हत्या के अपराध में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
घटना के संबंध में प्रार्थी लक्ष्मण कुमार पटेल निवासी पेलमा ने 27 सितंबर को थाना तमनार में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका चचेरा भाई मनोज कुमार पटेल उम्र 28 वर्ष दिनांक 26 सितंबर को अदानी कंपनी में काम के लिए निकला था, जो रात्रि तक घर नहीं लौटा। अगले दिन 27 सितंबर की सुबह खोजबीन के दौरान स्कूल डीपा पेलमा जंगल में नाले के पास उसका शव तार से लिपटा पड़ा मिला। किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा जंगली सुअर का शिकार करने के लिए जी.आई. तार बिछा कर उसमें करंट प्रवाहित किया गया था, जिसकी चपेट में आकर मनोज पटेल की मौत हो गई थी।
थाना प्रभारी कमला पुसाम ठाकुर के नेतृत्व में मर्ग कायम कर मामले की विवेचना की गई। मृतक के परिजनों व गवाहों के बयान में यह तथ्य उजागर हुआ कि गांव का मनोहर नायक पिता लुकेश्वर उम्र 62 वर्ष निवासी पेलमा ने ग्राम उरबा की ओर से ग्राम पेलमा बस्ती के पास 11 केवी बिजली पोल से तार खींच कर करीब 28 बांस खूंटी के सहारे खुले में जी.आई. तार फैलाया था। आरोपी ने यह जानते हुए भी कि उसके संपर्क में आने से किसी की मृत्यु हो सकती है, जानबूझ कर बिजली चोरी कर करंट बिछाया था, जिसकी चपेट में आकर मनोज की मौत हो गई।
प्रकरण में तमनार पुलिस ने अपराध क्रमांक 220/2025 धारा 105 बीएनएस के अंतर्गत अपराध दर्ज कर आरोपी मनोहर नायक को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा है। इस गंभीर और संवेदनशील मामले की त्वरित कार्यवाही में थाना प्रभारी कमला पुसाम ठाकुर और उनके अधीनस्थ स्टॉफ की सराहनीय भूमिका रही है।
