थाना तखतपुर जिला बिलासपुर छ.ग. में धारा 137(2) 87,64(2) बीएनएस (BNS) 4,6 पाक्सो एक्ट का अपराध पँजीबद्ध.
नाम आरोपी – आलोक अहुजा पिता सुनील अहुजा उम्र 21 साल निवासी बेलसरी थाना तखतपुर जिला बिलासपुर, छ.ग.
बिलासपुर. 07 अक्टूबर 2025 : तखतपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर भगा ले जाने और दुष्कर्म करने के आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। प्रार्थी की रिपोर्ट पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी आलोक अहुजा को हिरासत में लिया। आरोपी द्वारा नाबालिग के साथ शादी का प्रलोभन देकर शारीरिक शोषण करने की पुष्टि के बाद उसे न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह (भा.पु.से.) के निर्देश पर त्वरित कार्रवाई की गई।
मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी दिनांक 04 अक्टूबर 2025 को थाना आकर रिपोर्ट लिखाई कि उसकी नाबालिग लडकी को कोई व्यक्ति बहला फुसला कर भगा कर ले गया है। प्रार्थी की रिपोर्ट पर गुम इसांन पर से अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण महिला संबंधी गंभीर अपराध होने से मामले को गंभीरता पूर्वक लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बिलासपुर श्री रजनेश सिंह (भापुसे) के द्वारा गंभीर अपराधों में आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफतारी एवं कार्यवाही का निर्देश दिया गया।
मुखबिर की सूचना के आधार पर घटना के फरार आरोपी आलोक अहुजा पिता सुनील अहुजा के कब्जे से पीड़िता को बरामद किया गया, आरोपी द्वारा पीड़िता को नाबालिग होना जानते हुए भी पीड़िता को शादी का प्रलोभन देकर बहला फुसलाकर भगाकर ले जाना एवं पीड़िता के साथ दुष्कर्म करना पाये जाने से आरोपी को दिनांक 06 अक्टूबर को गिरफ्तार कर ज्यूडिश्यिल रिमाड पर जेल भेजा गया है।
