थाना सिविल लाईन क्षेत्र में झपट्टा मार कर दिया था महिला के गले से मंगलसूत्र स्नेचिंग की घटना को अंजाम.
आरोपी बिट्टू कुमार उर्फ साहिल पूर्व में भी मोबाईल स्नेचिंग के प्रकरण में रह चुका है जेल निरूद्ध.
एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना सिविल लाईन पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में आरोपी से सोने का मंगल-सूत्र एवं घटना में प्रयुक्त मोटर सायकल कीमत लगभग 60,000/- रूपये की गई है जप्त.
आरोपी के विरूद्ध थाना सिविल लाईन में अपराध क्रमांक 571/25 धारा 304(2) बी.एन.एस. का अपराध किया गया है पंजीबद्ध,
रायपुर : सिविल लाइन क्षेत्र में महिला के गले से सोने का मंगलसूत्र झपटने वाले आरोपी बिट्टू कुमार उर्फ साहिल को रायपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के कब्जे से सोने का मंगलसूत्र और वारदात में प्रयुक्त मोटरसाइकिल जब्त की गई है, जिसकी कुल कीमत करीब ₹60,000 आंकी गई है। आरोपी पहले भी मोबाइल स्नेचिंग के मामले में जेल जा चुका है। यह कार्रवाई एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट और थाना सिविल लाइन पुलिस की संयुक्त टीम ने की।
प्रार्थिया श्रीमती रूबी बाई ने थाना सिविल लाईन में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह प्रतिदिन की तरह दिनांक 01 नवंबर 2025 को सुबह करीबन 04:30 बजे पैदल टहलने के लिए निकली थी। पैदल चलते हुये वह गली नंबर 05 पहुंच कर फूल तोड रही थी। इसी दौरान मोटर सायकल में सवार एक अज्ञात लडका आकर गाडी रोक कर प्रार्थिया से फूल मांगा तो वह फूल तोड़ने हेतु पीछे मुड़ कर फूल तोड़ने लगी, तभी अज्ञात लडका प्रार्थिया के गले मेँ पहने सोने का मंगल-सूत्र को झपटामारी कर खींच कर ले गया और गाडी चलाते हुए भाग गया। इस संबंध में प्रार्थिया की रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध थाना सिविल लाईन में अपराध क्रमांक 571/25 धारा 304(2) बी.एन.एस. का अपराध पंजीबद्ध किया गया।
वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना सिविल लाईन पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा घटना के संबंध में प्रार्थिया से विस्तृत पूछताछ कर अज्ञात आरोपी की पतासाजी करना प्रारंभ किया गया। टीम के सदस्यों द्वारा घटना-स्थल व उसके आसपास लगे सी.सी.टी.व्ही. कैमरों के फुटेजों का अवलोकन करने के साथ ही प्रकरण में मुखबीर लगाये गये। तरीका वारदात के आधार पर हाल ही में जेल से रिहा हुये आरोपियों सहित पुराने आरोपियों के संबंध में भी जानकारी एकत्र कर उनकी तस्दीक कर अज्ञात आरोपी की पहचान सुनिश्चित करने के प्रयास किये जा रहे थे।
इसी दौरान टीम के सदस्यों को घटना में संलिप्त आरोपी के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई तथा आरोपी की पहचान जल विहार तेलीबांधा निवासी बिट्टू कुमार उर्फ साहिल, जो पूर्व में भी मोबाईल स्नेचिंग के प्रकरण में थाना सिविल लाईन से जेल निरूद्ध रह चुका है, के रूप में करते हुये आरोपी की पतासाजी कर आरोपी बिट्टू कुमार उर्फ साहिल को पकड़ा गया। प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर कड़ाई से पूछताछ करने पर आरोपी द्वारा स्नेचिंग की उक्त घटना को अंजाम देना बताया गया।
जिस पर आरोपी बिट्टू कुमार उर्फ साहिल को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से स्नेचिंग की सोने का मंगल-सूत्र एवं घटना में प्रयुक्त मोटर सायकल कीमत लगभग 60,000/- रूपये जप्त कर आरोपी के विरूद्ध कार्यवाही की गई। आरोपी बिट्टू कुमार उर्फ साहिल पूर्व में भी वर्ष 2022 में मोबाईल स्नेचिंग करने के प्रकरण में थाना सिविल लाईन से जेल निरूद्ध रह चुका है।
गिरफ्तार आरोपी – बिट्टू कुमार उर्फ साहिल पिता महेश कुमार उम्र 20 साल निवासी जल विहार कालोनी गुरूद्वारा के सामने थाना तेलीबांधा रायपुर.
इस प्रकरण की कार्यवाही में निरीक्षक दीपक पासवान थाना प्रभारी सिविल लाईन, एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट से प्रभारी निरीक्षक परेश कुमार पाण्डेय, उपनिरीक्षक मुकेश सोरी, सहायक उपनिरीक्षक अतुलेश राय, प्रधान आरक्षक पुष्पराज परिहार, प्रधान आरक्षक विक्रम वर्मा, महिला प्रधान आरक्षक बसंती मौर्य, आरक्षक मनोज सिंह, आरक्षक केशव सिन्हा, आरक्षक दिलीप जांगडे, आरक्षक राजेन्द्र तिवारी, आरक्षक बोधेन्द्र मिश्रा, आरक्षक विकास क्षत्री, आरक्षक दिलीप जांगडे, आरक्षक लालेश नायक, आरक्षक टेकसिंह मोहले तथा थाना सिविल लाईन से सहायक उपनिरीक्षक मालती यादव एवं आरक्षक दीपक पटेल की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।
