जशपुर जिले में तंबाकू नियंत्रण की रोकथाम एवं कोटपा एक्ट का गंभीरता से पालन करने कलेक्टर ने दिए निर्देश
February 23, 2022स्कूल एवं सार्वजनिक स्थानो पर धुम्रपान रहित क्षेत्र का पोस्टर लगाने के दिए निर्देश
समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जशपुर
कलेक्टर रितेश कुमार अग्रवाल ने आज कलेक्टर सभाकक्ष में स्वास्थ विभाग की समीक्षा बैठक लेकर जिले में तम्बाकू नियंत्रण की रोकथाम एवं कोटपा एक्ट का गंभीरता से पालन करने के निर्देश अधिकारियों को दिए है। तम्बाकू से होने वाली बीमारियों के बारे में लोगों को जानकारी देकर जागरूक करें। तम्बाकू नियंत्रण के लिए कानून बनाए गए है। इस कानून के तहत् सार्वजनिक स्थानों पर धुम्रपान का सेवन प्रतिबंधित है तथा 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के द्वारा तम्बाकू का क्रय-विक्रय, शैक्षिणिक संस्थाओं के 100 मीटर के दायरे में तम्बाकू एवं उसके उत्पाद का विक्रय निषेध है। उन्होंने जिले के सभी शैक्षणिक संस्थानों के 100 मीटर के दायरे वाले जगहों में यलो लाईन से चिन्हिंत करने के निर्देश दिए है। उन्होंने कहा कि यलो लाईन से चिन्हांकित परिसर के आस पास या भीतर तम्बाकू एवं उसके उत्पाद का उपयोग क्रय-विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित करने के लिए कहा गया है। और इसका उल्लंघन करने पर नियमानुसार जुर्माना करने के लिए निर्देश दिए है। कलेक्टर ने तंबाकू सेवन पर नियंत्रण हेतु विभाग के माध्यम से प्रचार प्रसार, बैनर पोस्टर सहित मुनादी एवं रैली के माध्यम लोगों को जागरूक करने कहा है। साथ ही स्कूल एवं सार्वजनिक स्थानो में भी धुम्रपान रहित क्षेत्र का पोस्टर लगाने के लिए निर्देश दिए गए है।