नदी में बिजली करंट से मार रहे थे मछली, करंट लगने से एक की हो गई मृत्यु, पुलिस से चार पर मामला दर्ज कर किया गिरफ्तार

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अवैध रूप से विद्युत ट्रांसफार्मर खंभा से विद्युत तार खींचकर उपेक्षापूर्ण ढंग से नदी में मछली मारते हुये करंट लगने से एक व्यक्ति की मृत्यू की घटना में शामिल 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा 

थाना आस्ता में आरोपियों के विरूद्ध अप.क्र. 09/22 धारा 304(ए), 34 भा.द.वि.एवं विद्युत अधिनियम की धारा 135 के तहत् अपराध पंजीबद्ध  

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जशपुर

मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 23.02.2022 के शाम लगभग 07ः30 बजे आरोपीगण नबोर टोप्पो, मनकुमार राम, कृष्णा रजक एवं सुरेश राम एक साथ मिलकर मृतक सचिंदर राम के साथ ग्राम तलोरा के डोकी नदी में विद्युत करेंट से मछली मारने के लिये गये जो रात्रि करीबन 10ः00 बजे अवैध रूप से विद्युत ट्रांसफार्मर खंभा से तार को जोड़कर नदी में फैलाकर करंट प्रवाहित कर मृतक करंट वाले तार को पकड़कर नदी में मछली मार रहा था, अन्य आरोपीगण उसे दूर से देख रहे थे, उसी दौरान करंट की चपेट में आने से सचिंदर राम बेहोश होकर गिर गया। बेहोषी की हालत में सचिंदर राम को उठाकर ईलाज हेतु जिला चिकित्सालय जषपुर लाये, डॉक्टर द्वारा चेक कर सचिंदर राम को मृत घोषित कर दिया। आरोपीगणों का कृत्य धारा 304(ए), 34 भा.द.वि.एवं विद्युत अधिनियम की धारा 135 का पाये जाने से आरोपीगण नबोर टोप्पो उम्र 45 साल, मनकुमार राम उम्र 30 साल, कृष्णा रजक उम्र 50 साल तीनों निवासी तलोरा एवं सुरेश राम उम्र 35 साल निवासी केराडीह को दिनांक 25.02.2022 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।   

प्रकरण की विवेचना एवं आरोपीगणों को गिरफ्तार करने में उ.नि. के.पी. सिंह, उ.नि. बी.एन.शर्मा, स.उ.नि. नसरूद्दीन अंसारी, आर. मनसाय पैंकरा, आर. शोभित साय की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

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