आज दिनांक 26 दिसंबर 2025 को माननीय न्यायालय द्वारा शराब पी कर वाहन चलाने वाले चालक को ₹10,000 किया गया अर्थदंड.
ब्रेथ एनालाइजर के माध्यम से चेकिंग कर वाहन चालक को शराब पी कर वाहन चालन करते हुए पकड़ा गया.
थाना लवन पुलिस द्वारा शराब पीकर वाहन चलाने वाले लोगों पर सख्त कार्यवाही लगातार जारी
बलौदाबाजार-भाटापारा : जिले में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम को लेकर बलौदाबाजार-भाटापारा पुलिस लगातार सतर्कता बरत रही है। नियमित चेकिंग अभियान के दौरान थाना लवन पुलिस ने ब्रेथ एनालाइजर के माध्यम से एक वाहन चालक को शराब के नशे में वाहन चलाते हुए पकड़ा। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत की गई कार्रवाई के बाद वाहन जप्त कर चालक को न्यायालय में पेश किया गया, जहां उस पर आर्थिक दंड लगाया गया।
पुलिस अधीक्षक श्रीमती भावना गुप्ता के कुशल निर्देशन में जिले में सड़क दुर्घटनाओ की रोकथाम एवं शराबी वाहन चालकों पर सख्त कार्यवाही करने हेतु यातायात पुलिस द्वारा लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में जिला बलौदाबाजार-भाटापारा पुलिस द्वारा शराब पीकर वाहन चलाने वाले लोगों की चेकिंग कर उनके वाहन विधिवत जप्त करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की प्रक्रिया भी लगातार की जा रही है। जिसके तहत चेकिंग अभियान में थाना लवन पुलिस द्वारा ब्रेथ एनालाइजर के माध्यम से चेकिंग कर 01 वाहन चालक को शराब पीकर, वाहन चालन करते हुए पकड़ा गया।
पुलिस द्वारा प्रकरण में चालक के विरुद्ध मोटर व्हीकल की विभिन्न धाराओं के तहत कार्यवाही करते हुए, उसका वाहन विधिवत जप्त कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिसमें आज दिनांक 26 दिसंबर 2025 को माननीय न्यायालय द्वारा शराब पीकर वाहन चलाने वाले वाहन चालक रजनीकांत जांगडे उम्र 34 वर्ष निवासी ग्राम खम्हरिया (मरदा) को ₹10,000 अर्थदंड का आदेश दिया गया है। पुलिस द्वारा शराब पीकर वाहन चलाने वाले लोगों पर कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी।
