पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत सरगुजा पुलिस की कार्यवाही, चार आरोपी गिरफ्तार.
थाना बतौली पुलिस टीम द्वारा आरोपियों के कब्जे से 06 रास मवेशी किया गया जप्त.
सरगुजा पुलिस द्वारा आरोपियों के विरुद्ध की गई सख्त वैधानिक कार्यवाही.
अंबिकापुर : पशु क्रूरता और अवैध तस्करी के विरुद्ध सरगुजा पुलिस ने एक बार फिर सख्त संदेश दिया है। थाना बतौली पुलिस की तत्पर कार्रवाई में निर्दयता से ले जाए जा रहे 06 रास मवेशियों को सुरक्षित जप्त करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पशु संरक्षण कानूनों के तहत की गई इस वैधानिक कार्रवाई से क्षेत्र में पशु तस्करों में हड़कंप मच गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रार्थी विश्वनाथ यादव साकिन पोकसरी थाना बतौली द्वारा थाना बतौली आकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया था कि दिनांक 10 जनवरी 2026 को ग्राम भटको लगरू चौक के पास तेजू बरगाह, शिवरचन नगेशिया, मुनेश बरगाह के द्वारा 6 रास भैंसा को मारते पीटते दौड़ाते भूखे प्यासे निर्दयता पूर्वक पैदल हांकते हुये भैंसा को तस्करी कर बुचड़खाना ले जा रहे थे। मामले मे प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना बतौली मे अपराध क्रमांक 05/26 धारा छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 4, 6, 10 एवं पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम धारा 11, 1 (घ) का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया।
विवेचना के दौरान पुलिस टीम द्वारा मामले के आरोपियों को पकड़ कर पूछताछ करने पर आरोपियों द्वारा अपना नाम (01) तेजू दरगाह पिता सुखदेव बरगाह उम्र 45 वर्ष, (02) शिवरचन नरोशिया पिता सालहेर उम्र 50 वर्ष, (03) मुनेश बरगाह पिता सुन्दर बरगाह उम्र 35 वर्ष, सभी सा. पाटीपारा थाना दरिमा का होना बताये। आरोपियों से पुछताछ करने पर 6 रास भैंसा (मवेशी) को पाटीपारा से कठरापारा नवरतन बरगाह के कहने पर बुचड़खाना ले जाना बताये। आरोपियों से 6 रास मवेशी जप्त किया गया। आरोपियों के बताये अनुसार मामले में शामिल आरोपी नवरतन बरगाह को पकड़ कर पुछताछ किया गया, आरोपी द्वारा अपना नाम (04) नवरत्न बरगाह आत्मज पीताम्बर यादव उम्र 60 वर्ष साकिन शिवनाथपुर थाना सीतापुर का होना बताया गया। आरोपी से घटना के सम्बन्ध में पूछताछ किये जाने पर घटना कारित किया जाना स्वीकार करते हुए, अपने द्वारा 06 रास मवेशी को बुचड़खाना ले जाना स्वीकार किया गया। आरोपियों के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से प्रकरण में आरोपियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया हैं।
इस प्रकरण की सम्पूर्ण कार्यवाही मे थाना प्रभारी बतौली निरीक्षक विवेक सेंगर, सहायक उपनिरीक्षक नारायण सिंह मरावी, प्रधान आरक्षक अनूप कुजुर, महिला आरक्षक मेरी क्लारेट, आरक्षक राजेश खलखो, आरक्षक गजानंद सिंह, आरक्षक विकाश एक्का, आरक्षक हिमांशु, आरक्षक राजू सक्रिय रहे।
