ध्वनी विस्तार यंत्र के उपयोग पर लगा प्रतिबंध, जशपुर कलेक्टर ने जारी किये आदेश, छात्रों की पढ़ाई एवं वार्षिक परीक्षा के मद्देनजर कोलाहल पर प्रतिबंध
February 28, 2022समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जशपुर
कलेक्टर एवं जिलादण्डाधिकारी रितेश कुमार अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर द्वारा आयोजित की जाने वाली हायर सेकेण्डरी परीक्षाये 02 मार्च से 30 मार्च एवं हाईस्कूल की परीक्षाये 03 मार्च से 23 मार्च तक परीक्षा कार्यक्रम जारी किये जाने के फलस्वरूप छात्रों की पढ़ाई एवं वार्षिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए कोलाहल नियंत्रण के तहत् प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जशपुर जिला सीमा क्षेत्र में तीव्र संगीत, ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग तथा कोलाहल पर प्रतिबंध लगाया है।
उन्होंने कहा कि मोटरयान के विद्युत हार्न तथा ऐसा हार्न जिससे पैदल चलने वाले घबरा जाए को प्रतिबंधित करना लोकहित में आवश्यक है। इस हेतु श्री अग्रवाल ने तीव्र संगीत, ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग, कोलाहल पर, मोटरयान से उत्पन्न होने वाले कोलाहल पर प्रतिबंध लगाया है। उन्होंने रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे के बीच किसी भी स्थान में तीव्र संगीत बजाने या बजवाने, ध्वनि विस्तारक यंत्र चलाने या चलवाने या किसी भी प्रकार का कोलाहल को प्रतिबंधित किया है। साथ ही प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे के बीच विहित प्राधिकारी के अनुमति के बिना ध्वनि विस्तारक यंत्र चलाने या चलवाने को भी प्रतिबंधित किया है।
कलेक्टर ने कहा कि कोई भी व्यक्ति वाहन से कोई ऐसा विद्युत हार्न या इस प्रकार का हार्न न बजाए, जिससे सामन्य पैदल चलने वाला व्यक्ति घबरा जाए या जिसे सुनकर व्यक्ति को क्षोभ या संत्रास कारित हो। यह प्रतिबंधन कानून द्वारा छूट प्रदान की गई है उन पर लागू नहीं होगा। उन्होंने आदेश जारी किया है कि यदि किसी व्यक्ति को विशेष प्रयोजन के लिए उक्त प्रतिबंध से छूट की आवश्यकता हो तो वह अपने क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी, थानाप्रभारी से लिखित अनुमति प्राप्त कर सकते है। यदि अनुमति प्रदान किए जाने के पश्चात शर्ताे का पालन नहीं किया जाएगा तो अनुमति निरस्त कर दी जाएगी। साथ ही बिना अनुमति के लाऊडस्पीकर बजाए जाने पर लाऊडस्पीकर को जब्त कर लिया जाएगा।